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रिंकल खेड़ा हत्याकांड : पुलिस कमिश्नर को 50 हजार रुपये जुर्माना
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रिंकल के भाई मनी खेड़ा के साथ मारपीट करने वाले मुलाजिमों पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर हुआ एक्शन
15 दिन में मनी खेड़ा के साथ मारपीट करने वालों पर एक्शन लेने या फिर जुर्माना भरने के आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। फील्डगंज इलाके में रिंकल खेड़ा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। रिंकल खेड़ा के भाई मनी खेड़ा ने पुलिस मुलाजिमों पर मारपीट करने, टार्चर करने और मेडिकल न कराने देने के आरोप लगाए थे। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मनी खेड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजिमों पर लीगल एक्शन लेने के आदेश दिए थे, लेकिन छह महीने बीतने के बावजूद पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते अब हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई है। वहीं मामले में अधिकारियों पर एक्शन लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही साथ यह भी आदेश जारी किए हैं कि 26 सितंबर अगली तारीख तक अगर इन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कमिश्नर को 50 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
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15 दिन में मनी खेड़ा के साथ मारपीट करने वालों पर एक्शन लेने या फिर जुर्माना भरने के आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। फील्डगंज इलाके में रिंकल खेड़ा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। रिंकल खेड़ा के भाई मनी खेड़ा ने पुलिस मुलाजिमों पर मारपीट करने, टार्चर करने और मेडिकल न कराने देने के आरोप लगाए थे। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मनी खेड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजिमों पर लीगल एक्शन लेने के आदेश दिए थे, लेकिन छह महीने बीतने के बावजूद पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते अब हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई है। वहीं मामले में अधिकारियों पर एक्शन लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही साथ यह भी आदेश जारी किए हैं कि 26 सितंबर अगली तारीख तक अगर इन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कमिश्नर को 50 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।