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पति की हत्या की दोषी पत्नी को उम्रकैद
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पहले पति के बेटे के साथ मिलकर दूसरे पति की हत्या करने वाली महिला को शनिवार को एडिशनल सेशन जज केएस खुल्लर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले के दूसरे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है।
जानकारी के अनुसार रायकोट सदर पुलिस ने 16 जून 2016 को सूचना मिली कि गांव बुर्जहरी निवासी पाला का अपनी पत्नी जग्गा रानी उर्फ मालन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जग्गा रानी ने अपने पहले पति के बेटे बग्गू के साथ मिलकर पाला को मौत के घाट उतार दिया है। किसी व्यक्ति को इसकी भनक ना लग सके। शव को दफना दिया गया। पुलिस ने इस शिकायत पर छापामारी करते हुए आरोपी जग्गा रानी को काबू किया गया। दूसरा आरोपी बग्गू फरार होने में कामयाब रहा था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मृतक पाला के शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी जग्गा रानी उर्फ मालन का पहला विवाह गांव लाधु (फिरोजपुर) निवासी सोहन लाल के साथ हुआ था। मामले में पुलिस अब तक आरोपी बग्गू को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शनिवार को एडिशनल सेशन जज केएस खुल्लर की अदालत ने दोनों पक्षों की तहरीर सुनने के बाद जग्गा रानी उर्फ मालन को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार रायकोट सदर पुलिस ने 16 जून 2016 को सूचना मिली कि गांव बुर्जहरी निवासी पाला का अपनी पत्नी जग्गा रानी उर्फ मालन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जग्गा रानी ने अपने पहले पति के बेटे बग्गू के साथ मिलकर पाला को मौत के घाट उतार दिया है। किसी व्यक्ति को इसकी भनक ना लग सके। शव को दफना दिया गया। पुलिस ने इस शिकायत पर छापामारी करते हुए आरोपी जग्गा रानी को काबू किया गया। दूसरा आरोपी बग्गू फरार होने में कामयाब रहा था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मृतक पाला के शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी जग्गा रानी उर्फ मालन का पहला विवाह गांव लाधु (फिरोजपुर) निवासी सोहन लाल के साथ हुआ था। मामले में पुलिस अब तक आरोपी बग्गू को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शनिवार को एडिशनल सेशन जज केएस खुल्लर की अदालत ने दोनों पक्षों की तहरीर सुनने के बाद जग्गा रानी उर्फ मालन को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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