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फूड प्वाइंट के लाइसेंस लेने की आखिरी तारीख चार फरवरी

Sat, 11 Jan 2014 12:02 PM IST
अमर उजाला, लुधियाना
अमर उजाला, लुधियाना Updated Sat, 11 Jan 2014 12:02 PM IST
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Food point of last date for licensing four feb
लोगों को खाना खिलाने से पहले अब फूड प्वाइंट मालिकों को सेहत विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे अब रेहड़ी चालक भी बच नहीं सकेंगे। उन्हें भी अपनी रेहड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
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लाइसेंस लेने की आखिरी तारीक चार फरवरी रखी गई है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को जिला सेहत अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से सभी रेहड़ी और रेस्तरां मालिकों की लाइसेंस की फीस एक साल की सौ रुपये रखी गई है।

जिला सेहत अधिकारी डॉ. कुमार ने कहा कि सब्जी की रेहड़ी, फ्रूट की रेहड़ी, ढाबे, चाय की दुकान, केमिस्ट, कुल्चे छोले की रेहड़ी लगाने वाले अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते है।
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इसके अलावा जिन फूड प्वाइंट की सालाना सेल 12 लाख रुपये से ऊपर है तो उन्हें लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कमिश्नर फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक लाइसेंस चार फरवरी से पहले ही बनाए जाएंगे और इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
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चार फरवरी के बाद विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद चालान काट कर अदालत में भेज दिया जाएगा।

फूड कमिश्नर ने शराब पिलाने वाले अहातों के लिए भी लाइसेंस बनवाने संबंधी एक्साइज और टेक्सेशन कमिश्नर को एक पत्र लिखा है ताकि वह भी रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायतें जारी करें।


जिला सेहत विभाग की ओर से जागरूकता कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। कोहाड़ा में संबंधित कैंप में 110 रजिस्ट्रेशन की गई थी। इस मकसद से 11 जनवरी के बाद अलग अलग जगहों पर कैंप लगाएं जाएंगे।

सिविल सर्जन डॉ. सुभाष बत्ता ने लोगों  से अपील की है कि वह अपने पत्र दफ्तर में जमा कराएं, ताकि लाइसेंस जारी किए जा सके।
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