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हत्या के मामले में परिवार के छह लोगों को उम्रकैद

Mon, 07 Oct 2013 10:51 PM IST
अमर उजाला, मोगा
अमर उजाला, मोगा Updated Mon, 07 Oct 2013 10:51 PM IST
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Family of six people sentenced to life in murder case
मोगा के जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने बहुचर्चित 12 साल पुराने हत्या के केस में एक परिवार के छह सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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पुलिस की ओर से युवक की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराए मृतक के चाचा किशन सिंह को बरी कर दिया है।


 थाना बाघापुराना पुलिस ने 3 नंबर 2001 को पूर्व फौजी बलदेव सिंह गांव चड़िंक के बयान पर सरकारी अध्यापक दर्शन सिंह, उसके लड़के कुलविंदर सिंह, भाई वेटरनरी डाक्टर गुरदेव सिंह, भतीजे जसविंदर सिंह, राजविंदर सिंह और अजमेर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।

 पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में दाखिल होकर बेटे जगसीर सिंह की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के पारिवारिक सदस्यों ने इस मामले को झूठा बताते हुए जांच की मांग की थी। मामले में आरोपियों को तीन महीने बाद जमानत मिल गई थी।
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 पुलिस ने अपनी जांच कहा था कि मृतक जगसीर सिंह की मौत उनकी अपनी बंदूक से हुई है। इसलिए मृतक के चाचा किशन सिंह के खिलाफ धारा 304 ए के तहत आरोप पत्र पेश किए गए। बलदेव सिंह ने अपने वकील जरिए अदालत में आरोपियों के खिलाफ फिर मामला उठाया था।
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अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान फिर से आरोपियों खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला करने की धाराओं के आरोप तय किए। इस मामले में जिला और सेशन जज गुरजंट सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों को दलीलों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सारे आरोपियों को हत्या और जानलेवा हमले करने के लिए दोषी ठहराया। उनको हत्या के लिये उम्रकैद और घर में दाखिल होकर हमला करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है।
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