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गलत टीका लगाने का आरोप, आठ लाख का देना होगा हर्जाना

Sat, 31 Aug 2019 10:27 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2019 10:27 PM IST
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doctor fined
सिविल अस्पताल बरनाला के डॉक्टर गगनदीप तथगुरु को अपनी मरीज वीरपाल कौर को गलत टीका लगाने के आरोप में कंज्यूमर कोर्ट बरनाला के जज कुलजीत सिंह ने आठ लाख रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। वीरपाल कौर पत्नी जसपाल सिंह निवासी बरनाला ने उपभोक्ता फोरम में एक वर्ष पहले केस किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 11 नवंबर 2017 को वह अपनी नाक में हुए एक फोड़े के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती हुई थी और डॉक्टर गगनदीप तथगुरु उसका इलाज कर रहे थे। उन्होंने फोड़े की पीड़ा को कम करने के लिए एक टीका लगाने की बात कही। उन्होंने डॉक्टर की बात मान कर वह टीका लगवा लिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया, तो उसे दायीं आंख से कुछ दिखाई नहीं दिया और दूसरी आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा था। डॉ. गगनदीप तथगुरु ने इतना ही कहा कि साइड इफेक्ट हो गया है। कई माह चक्कर लगाने के बाद केस किया था।
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शीशी पर लिखी हुई थी चेतावनी
डॉ. गगनदीप तथगुरु द्वारा जो टीका महिला की नाक में लगाया गया था, उसकी शीशी पर चेतावनी लिखी थी कि शरीर के किसी भी कोमल हिस्से में इसका इस्तेमाल न करें। इस बात का डॉक्टर ने ख्याल नहीं रखा, जिससे महिला की एक आंख की रोशनी चली गई। कंज्यूमर कोर्ट में बचाव पक्ष ने इस बात को माना कि शीशी पर लिखा था, लेकिन उन्होंने मरीज को बता दिया था, कि यह खतरनाक है। इस दलील को कंज्यूमर कोर्ट ने खारिज कर दिया और डॉ. गगनदीप तथगुरु को आठ लाख हर्जाना देने का आदेश दिया।
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