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हिरासत में मौत - सब इंस्पेक्टर सहित तीन पर केस दर्ज करने के आदेश

Fri, 14 Aug 2020 09:48 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2020 09:48 PM IST
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Death in custody: case will be filed against three police personnel
लुधियाना। कार चोरी के मामले में 36 घंटे पुलिस हिरासत में रहे युवक की मौत के मामले में शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल ने सब इंस्पेक्टर रीचा रानी, एएसआई चरणजीत सिंह और एएसआई जसकरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एसीजेएम विक्रांत कुमार की अदालत ने भी केस दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन तीनों आरोपियों ने रिव्यू पटीशन फाइल कर दी थी। शुक्रवार को अदालत ने रिव्यू पटीशन को खारिज कर दिया।
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जानकारी के अनुसार, अहमदगढ़ में रहने वाला दीपक शुक्ला बजाज फाइनेंस में काम करता था। दीपक ने ओलेक्स के जरिए 2002 माडल की एक मारुति 800 कार खरीदी और बाद में आगे बेच दी थी। कार बेचने के कुछ समय बाद ही उन्हें थाना डिवीजन 5 से फोन आने लगे कि उनके पास चोरी की मारुति कार है। दीपक ने पुलिस को सारी जानकारी दी कि उसने कार किस व्यक्ति से कितने पैसे में खरीदी और आगे किसे बेची है। इसके बावजूद पुलिस उसे परेशान कर रही थी। 19 जनवरी 2020 को डिवीजन नंबर पांच पुलिस ने दीपक शुक्ला के खिलाफ कार चोरी का मामला दर्ज किया। 21 फरवरी को दीपक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। 22 फरवरी को अदालत में पेश कर पुलिस ने दो दिन का रिमांड हासिल किया। पुलिस ने दोबारा पांच दिन का रिमांड लेने का अदालत में आवेदन किया, लेकिन अदालत ने दीपक को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। 26 फरवरी को दीपक शुक्ला के पिता विनोद शुक्ला निवासी जगाधरी ने अदालत में याचिका दायर की कि उनके बेटे को 24 फरवरी को जेल में भेजा जाना था। लेकिन पुलिस ने उसे 25 फरवरी को जेल भेजा है। 26 फरवरी को जब वह अपने बेटे से जेल में मिलने गए तो देखा उनके बेटे को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। वह खून की उल्टियां कर रहा है। देर रात उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। विनोद शुक्ला ने बताया कि उनके बेटे को पुलिस ने 15 फरवरी को हिरासत में ले लिया था। जबकि उसे अदालत में 22 फरवरी को पेश किया गया है। छह मार्च 2020 को एसीजेेएम विक्रांत कुमार की अदालत ने पुलिस कमिश्नर को डिवीजन नंबर पांच की एसएचओ रिचा रानी, एएसआई चरणजीत सिंह और जसकरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ तीनों ने रिव्यू पटीशन फाइल की थी। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज अरुण कुमार की अदालत ने पुराने आदेशों के अनुसार पुलिस कमिश्नर को तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।
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