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छात्रा से गैंगरेप मामले में तीन को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Mon, 06 Jul 2015 10:24 PM IST
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स्कूली छात्रा से गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सोमवार को तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपियों को 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का हुक्म दिया है। बीते साल 24 जनवरी तीन आरोपी गुरलाल सिंह, मनप्रीत सिंह और बलजीत सिंह छात्रा को अगवा कर ले गए थे।
उसके बाद तीनों ने उससे गैंगरेप किया। खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में तीन दिन धरना-प्रदर्शन के बाद आरोपियों पर पर्चा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हो सकी थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते उक्त आरोपियों को उम्र कैद और 80-80 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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साथ ही आरोपियों को 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का हुक्म दिया है। बीते साल 24 जनवरी तीन आरोपी गुरलाल सिंह, मनप्रीत सिंह और बलजीत सिंह छात्रा को अगवा कर ले गए थे।
उसके बाद तीनों ने उससे गैंगरेप किया। खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में तीन दिन धरना-प्रदर्शन के बाद आरोपियों पर पर्चा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हो सकी थी।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते उक्त आरोपियों को उम्र कैद और 80-80 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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