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लोधी क्लब और सेवमैक्स होलसेल को जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
Updated Tue, 25 Oct 2016 10:11 PM IST
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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के उल्लंघन में लोधी क्लब को पांच लाख रुपये और सेवमैक्स होलसेल को छह लाख रुपये जुर्माना किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर-कम-एजुकेटिंग आफिसर रिशीपाल सिंह ने बताया कि जिला सेहत आफिसर लुधियाना मनोज कुमार खोसला ने भाई रणधीर सिंह नगर स्थित लोधी क्लब से हरी चटनी और एमबीडी न्योपोलिस स्थित सेवमैक्स होलसेल से केक रस और डबल चोको चिप के पैकेट के सैंपल लिए थे।
इन नमूनों को सरकारी प्रक्रिया तहत के चैक करवाया गया तो पता चला कि यह सारे उत्पाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रुल्स 2011 में निर्धारित मापदंड से घटिया क्वालिटी के थे। इसके बाद लोक हित को मुख्य रखते हुए लोधी क्लब को पांच लाख रुपये और सेवमेक्स होलसेल को छह लाख रुपये जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना एक्ट की धारा 51 के तहत किया गया है।
दोषियों को यह रकम तुरंत सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित मापदंड से कम का सामान रखने और बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामले सामने आने पर एक्ट के तहत अधिक से अधिक जुर्माने किए जाएंगे।
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इन नमूनों को सरकारी प्रक्रिया तहत के चैक करवाया गया तो पता चला कि यह सारे उत्पाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रुल्स 2011 में निर्धारित मापदंड से घटिया क्वालिटी के थे। इसके बाद लोक हित को मुख्य रखते हुए लोधी क्लब को पांच लाख रुपये और सेवमेक्स होलसेल को छह लाख रुपये जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना एक्ट की धारा 51 के तहत किया गया है।
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दोषियों को यह रकम तुरंत सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित मापदंड से कम का सामान रखने और बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामले सामने आने पर एक्ट के तहत अधिक से अधिक जुर्माने किए जाएंगे।
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