फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   fine, fine on food safety standard, ludhiana fine

लोधी क्लब और सेवमैक्स होलसेल को जुर्माना

Tue, 25 Oct 2016 10:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Tue, 25 Oct 2016 10:11 PM IST
विज्ञापन
fine, fine on food safety standard, ludhiana fine
court
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के उल्लंघन में लोधी क्लब को पांच लाख रुपये और सेवमैक्स होलसेल को छह लाख रुपये जुर्माना किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर-कम-एजुकेटिंग आफिसर रिशीपाल सिंह ने बताया कि जिला सेहत आफिसर लुधियाना मनोज कुमार खोसला ने भाई रणधीर सिंह नगर स्थित लोधी क्लब से हरी चटनी और एमबीडी न्योपोलिस स्थित सेवमैक्स होलसेल से केक रस और डबल चोको चिप के पैकेट के सैंपल लिए थे।
विज्ञापन


इन नमूनों को सरकारी प्रक्रिया तहत के चैक करवाया गया तो पता चला कि यह सारे उत्पाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रुल्स 2011 में निर्धारित मापदंड से घटिया क्वालिटी के थे। इसके बाद लोक हित को मुख्य रखते हुए लोधी क्लब को पांच लाख रुपये और सेवमेक्स होलसेल को छह लाख रुपये जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना एक्ट की धारा 51 के तहत किया गया है। 
विज्ञापन


दोषियों को यह रकम तुरंत सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित मापदंड से कम का सामान रखने और बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामले सामने आने पर एक्ट के तहत अधिक से अधिक जुर्माने किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed