फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो व्यक्तियों को तीन साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो व्यक्तियों को तीन साल की सजा

Thu, 26 Jul 2018 10:54 PM IST
Updated Thu, 26 Jul 2018 10:54 PM IST
विज्ञापन
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो व्यक्तियों को तीन साल की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दो दोषियों को तीन साल कैद
विज्ञापन

कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये लगाया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
संगरूर। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो व्यक्तियों को अतिरिक्त सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये काजुर्माना किया है। जानकारी मुताबिक थाना धर्मगढ़ में 21 जून 2017 को हाकम सिंह वाला जिला मानसा निवासी शुभदीप सिंह और जोगिंदर सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। दोनों व्यक्ति नाबालिग लड़की के नानके गांव से थे और वह लड़की के गांव आए, जहां चाय पानी पकड़ाते समय दोनों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं दोनों ने जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया लेकिन लड़की के शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। थाना धर्मगढ़ की पुलिस ने लड़की के बयान पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अदालत ने पीडित लड़की के़ वकील की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को तीन साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed