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जमीनी मामले को लेकर चैक बाऊंस साल की सजा समेत 2 लाख 30 हजार जुर्माना

Tue, 30 Jan 2018 10:40 PM IST
Updated Tue, 30 Jan 2018 10:40 PM IST
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जमीनी मामले को लेकर चैक बाऊंस साल की सजा समेत 2 लाख 30 हजार जुर्माना
जमीन मामले में चेक बाउंस, एक साल कैद
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दोषी पर 2 लाख 30 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब।
फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने जमीनी मामले में एक दंपत्ति से नजायज तौर पर लाखों रुपयों की ठगी मारने वाले मोहाली के एक प्रापर्टी विक्रेता के चेक बाउंस होने पर जहां एक साल की सजा सुनाई है। वहीं उसे 2 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट के इस आदेश की कापी दिखाते शिकायतकर्ता गुरदीप गौतम ने बताया कि आरोपी नीरज गुप्ता पुत्र राजिंदर गुप्ता निवासी जिला ने इसे मोहाली के सेवन स्टार वेलफेयर सोसायटी खरड़-लांडरा रोड पर 15 हजार प्रति वर्ग हिसाब से एक प्लाट दिलवाने की एवज में उसे 12.7.2012 को 6.50 लाख रुपये ले लिए जो उन्होंने विभिन्न तारीखों को विभिन्न चेकों द्वारा आरोपी को दएि थे। आरोपी ने गुरदीप गौतम को 31.12.2013 तक उन्हें प्लाट सुपुर्द करने का वादा कर लिया। किंतु काुफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें प्लाट का मालिकाना हक नहीं दिया। हर बार टाल मटोल की नीति बनाने पर जब शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपनी रकम वापिस मांगी तो आरोपी ने उन्हें दो चैक दे दिए जोकि 15.7.2014 को दोनों चैक बैंक में कैश ना होने पर बाऊंस हो गए। शिकायतकर्ता ने 3 मई 2014 को एक रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेज सारी राशि 15 दिनों में न लौटाने तक कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर कर दी और अदालत ने नीरज गुप्ता को जुर्माने समेत एक साल की सजा सुना दी।

कैप्शन:30जीबीजीपी02: कोर्ट के आदेशों की कापी दिखाते शिकायतकर्ता गुरदीप गौतम।
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