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पत्नी के कातिल को उम्र कैद की सजा
Ludhiana
Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
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मोगा। एडिशनल जिला एवं सेशन जज हरपाल सिंह की कोर्ट ने बुधवार को पत्नी की हत्या करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी के खिलाफ 23 जनवरी 2009 को थाना मैहना में हत्या के आरोप में पर्चा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव चड़िक निवासी हरबंस सिंह ने थाना मैहना में दर्ज करवाई एफआईआर में आरोप गया था कि उसकी बेटी परजीत कौर की शादी गांव मद्दोके निवासी कुलवंत सिंह के साथ हुई थी और उसने अपनी पत्नी परमजीत कौर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि दोषी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। रिश्तेदारों व गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था और हत्या की घटना से अगले दिन परमजीत कौर ने अपने मायके चले जाना था और उन्होंने हमेशा के लिए अलग रहने का समझौता किया था। घटना की रात दंपति में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कुलवंत ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली।
न्यायाधीश हरपाल सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कुलवंत सिंह को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव चड़िक निवासी हरबंस सिंह ने थाना मैहना में दर्ज करवाई एफआईआर में आरोप गया था कि उसकी बेटी परजीत कौर की शादी गांव मद्दोके निवासी कुलवंत सिंह के साथ हुई थी और उसने अपनी पत्नी परमजीत कौर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि दोषी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। रिश्तेदारों व गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था और हत्या की घटना से अगले दिन परमजीत कौर ने अपने मायके चले जाना था और उन्होंने हमेशा के लिए अलग रहने का समझौता किया था। घटना की रात दंपति में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कुलवंत ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली।
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न्यायाधीश हरपाल सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कुलवंत सिंह को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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