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महिला अभ्यर्थियों के अभाव में खाली पड़े फायरमैन के 461 पद, योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भरें : हाईकोर्ट
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-पंजाब में विभिन्न नगर परिषदों, निगमों और पंचायतों के लिए निकाली गई थी 991 पदों की भर्ती
-1875 महिलाएं भर्ती में हुई थीं शामिल, एक भी आवेदक नहीं हो सकी थी सफल
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में नगर परिषदों, नगर निगमों और पंचायतों में फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पद रिक्त रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन खाली पदों को अब पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाए क्योंकि महिलाओं के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका।
वर्ष 2023 में 991 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी जिसमें 461 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा में लगभग 1875 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया लेकिन कोई भी महिला उम्मीदवार परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। इस कारण ये पद खाली रह गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी आवश्यक शैक्षणिक और शारीरिक मानकों को पूरा किया है और वे मेरिट सूची में अगली स्थिति पर थे।
याचिकाकर्ताओं ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पद आरक्षण) नियम, 2020 का हवाला देते हुए कहा कि यदि महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने से इन्कार कर दिया था क्योंकि एक अन्य याचिका में शारीरिक मानकों में छूट की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से दिए गए फैसले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के बाद नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती, और पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो खाली पदों को मेरिट के आधार पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।
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-1875 महिलाएं भर्ती में हुई थीं शामिल, एक भी आवेदक नहीं हो सकी थी सफल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में नगर परिषदों, नगर निगमों और पंचायतों में फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पद रिक्त रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन खाली पदों को अब पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाए क्योंकि महिलाओं के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका।
वर्ष 2023 में 991 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी जिसमें 461 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा में लगभग 1875 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया लेकिन कोई भी महिला उम्मीदवार परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। इस कारण ये पद खाली रह गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी आवश्यक शैक्षणिक और शारीरिक मानकों को पूरा किया है और वे मेरिट सूची में अगली स्थिति पर थे।
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याचिकाकर्ताओं ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पद आरक्षण) नियम, 2020 का हवाला देते हुए कहा कि यदि महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने से इन्कार कर दिया था क्योंकि एक अन्य याचिका में शारीरिक मानकों में छूट की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से दिए गए फैसले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के बाद नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती, और पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो खाली पदों को मेरिट के आधार पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।
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