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शराब की तस्करी करने से रोकती थी पत्नी तो मार डाली, अब जेल में कटेगी जिंदगी
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा(पंजाब)
Updated Sat, 17 Feb 2018 06:59 PM IST
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man prisoned in jail
- फोटो : प्रतीकात्मक चित्र
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बठिंडा सेशन जज की अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी इकबाल सिंह ने दो साल पहले अपनी पत्नी जसविंदर कौर की अपने घर में हत्या कर दी थी । जिस के बाद थाना मौड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुलाई 2016 में हत्या का केस दर्ज उसे गिरफतार कर लिया था।
थाना मौड़ पुलिस को दर्ज करवाए बयानों में मृतक महिला जसविंदर कौर के भाई ने बताया था कि उसका जीजा इकबाल सिंह शराब बेचता था। शराब तस्करी करने से उसकी बहन अपने पति को रोकती थी। नहीं मानने पर बहन का 27 जुलाई 2016 को उसके जीजा से पुलिस ने शराब पकड़ ली थी, जिसको लेकर उसके जीजा का उसकी बहन के साथ झगडा हो गया था और 28 जुलाई को सुबह उसे पता चला कि उसकी बहन जसविंदर कौर की हत्या उसके जीजा ने कर शव कमरे में बंद कर दिया है।
थाना मौड़ पुलिस के एएसआई सुखजिंदर सिंह ने मृतक महिला के भाई के बयानों पर आरोपी इकबाल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कुछ समय अंतराल केस का चलान जिला अदालत में पेश कर दिया था। जिला अदालत में चले दो साल के ट्रायल के बाद जिला सेशन जज ने पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी इकबाल सिंह को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई ।
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थाना मौड़ पुलिस को दर्ज करवाए बयानों में मृतक महिला जसविंदर कौर के भाई ने बताया था कि उसका जीजा इकबाल सिंह शराब बेचता था। शराब तस्करी करने से उसकी बहन अपने पति को रोकती थी। नहीं मानने पर बहन का 27 जुलाई 2016 को उसके जीजा से पुलिस ने शराब पकड़ ली थी, जिसको लेकर उसके जीजा का उसकी बहन के साथ झगडा हो गया था और 28 जुलाई को सुबह उसे पता चला कि उसकी बहन जसविंदर कौर की हत्या उसके जीजा ने कर शव कमरे में बंद कर दिया है।
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थाना मौड़ पुलिस के एएसआई सुखजिंदर सिंह ने मृतक महिला के भाई के बयानों पर आरोपी इकबाल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कुछ समय अंतराल केस का चलान जिला अदालत में पेश कर दिया था। जिला अदालत में चले दो साल के ट्रायल के बाद जिला सेशन जज ने पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी इकबाल सिंह को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई ।
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