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कोटकपूरा गोलीकांड: सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से राहत, बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने जा सकेंगे विदेश
Tue, 18 Jul 2023 09:31 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदकोट
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदकोट
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 18 Jul 2023 09:31 AM IST
सार
कोर्ट ने सुखबीर बादल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। शिअद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपनी बेटी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए 10 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
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सुखबीर सिंह बादल।
- फोटो : एएनआई
विस्तार
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) फरीदकोट की अदालत ने सोमवार को विदेश जाने की अनुमति दी।
शिअद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपनी बेटी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए 10 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी द्वारा बादल के आवेदन का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी।
उल्लेखनीय है कि सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में बादल की यात्रा की योजना सौंपी।
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जिसके पश्चात अदालत ने दस्तावेजों और यात्रा के विवरण पर गौर करने के बाद लिफाफे को अदालत की मुहर से सील कर दिया। अदालत ने विभिन्न शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी।
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शिअद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपनी बेटी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए 10 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी द्वारा बादल के आवेदन का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी।
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उल्लेखनीय है कि सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में बादल की यात्रा की योजना सौंपी।
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जिसके पश्चात अदालत ने दस्तावेजों और यात्रा के विवरण पर गौर करने के बाद लिफाफे को अदालत की मुहर से सील कर दिया। अदालत ने विभिन्न शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी।