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सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पति समेत 73 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट
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टांडा (रामपुर)। समाजवादी पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा समर्थित प्रत्याशी रहीं नसरीन जहां के पति रऊफ पहलवान समेत करीब 73 लोग आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंस गए हैं। पुलिस ने बिना अनुमति कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए सभा करने के आरोप में 23 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सभा सपा के समर्थन में की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ शांतिभंग की धारा के तहत कार्रवाई की, जिन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत पर छोड़ दिया गया।
चुनावों की तारीखों का एलान होते ही क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय है। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली की पूर्व जिला पंचायत सदस्य रऊफ पहलवान और अनवार ग्राम छितरिया जागीर में मुजफ्फर और शाहपुरा में मौजूदा प्रधान मोहम्मद आरिफ और अक़ील के घर पर सात-आठ गाड़ियों में पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ चुनावी सभा का आयोजन किया।
यह सभा सपा के समर्थन में किए जाने की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में 23 नामजद लोगों के साथ 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269 और महामारी अधिनियम यानि आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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कोतवाल गौरव सिंह ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 23 नामजद सहित 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही चार लोगों के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत पर छोड़ दिया गया।
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चुनावों की तारीखों का एलान होते ही क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय है। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली की पूर्व जिला पंचायत सदस्य रऊफ पहलवान और अनवार ग्राम छितरिया जागीर में मुजफ्फर और शाहपुरा में मौजूदा प्रधान मोहम्मद आरिफ और अक़ील के घर पर सात-आठ गाड़ियों में पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ चुनावी सभा का आयोजन किया।
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यह सभा सपा के समर्थन में किए जाने की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में 23 नामजद लोगों के साथ 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269 और महामारी अधिनियम यानि आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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कोतवाल गौरव सिंह ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 23 नामजद सहित 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही चार लोगों के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत पर छोड़ दिया गया।