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चर्च में हमले के दोषियों को तीन-तीन साल की कैद
अमर उजाला,होशियारपुर
Updated Mon, 23 Dec 2013 11:42 PM IST
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होशियारपुर। चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों पर लाठियों व तेजधार हथियारों से हमले के पांच साल पुराने मामले के नौ दोषियों को जिला व सत्र न्यायाधीश जीके धीर की अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में मुकेरियां पुलिस ने 14 अगस्त 2005 को शाहिद मसीह पुत्र जेद्दा मसीह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में शाहिद ने आरोप लगाया था कि वह सीएनआई चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया था। इस दौरान प्रताप मसीह, तरसेम मसीह, मेजर मसीह, श्रेष्ठा मसीह, सलोनी मसीह, अनवर मसीह, काली मसीह व मुलखराज मसीह ने उन पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुना दी। उन पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके साथ ही धारा 325 के तहत उन्हें दो-दो साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।
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पुलिस को दी शिकायत में शाहिद ने आरोप लगाया था कि वह सीएनआई चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया था। इस दौरान प्रताप मसीह, तरसेम मसीह, मेजर मसीह, श्रेष्ठा मसीह, सलोनी मसीह, अनवर मसीह, काली मसीह व मुलखराज मसीह ने उन पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुना दी। उन पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके साथ ही धारा 325 के तहत उन्हें दो-दो साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।
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