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Jalandhar News: मोगा पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर नवविवाहित दंपती सहित 9 पर किया मामला दर्ज

Sat, 14 Oct 2023 11:17 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 14 Oct 2023 11:17 PM IST
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Moga police registered a case against 9 including newly married couple on the instructions of High Court
नवविवाहित दंपती ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग लेकर याचिका दायर की
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हाईकोर्ट ने दिया नवविवाहित दंपती पर केस दर्ज करने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मोगा। ढाई महीने पहले फिरोजपुर के जीरा के रहने वाला एक प्रेमी जोड़े ने मोगा के गुरुद्वारा साहिब में शादी करवाई थी। शादी के लिए वर पक्ष तो सहमत था लेकिन वधु पक्ष ने सहमति ने होने के कारण नवविवाहिता ने परिवार से जान को खतरा बताकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और सुरक्षा की मांग की।
हाईकोर्ट के जज द्वारा नवविवाहित दंपती के दस्तावेज जांच किए तो लड़के की उम्र 19 साल 7 महीने 5 दिन थी और लड़की की उम्र 18 साल 1 महीना के करीब थी। दस्तावेज को देखते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। इसे देखते हुए पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर नवविवाहित जोड़े, गुरुद्वारा के ग्रंथी व प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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वहीं, इस मामले में गुरुद्वारा के ग्रंथी का कहना है की उनको इस बारे में पता नहीं था कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए और दस्तावेज भी चेक नहीं किए। शादी के समय लड़के के परिवार वाले मौजूद थे पर लड़की के परिवार से कोई नहीं था। आगे से कोई गलती नहीं होगी। पूरे दस्तावेज चेक करके गुरुद्वारा में शादी करवाई जाएगी। इस मामले में थाना सिटी 1 के एसएचओ जसबीर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े, गुरुद्वारा के ग्रंथी व प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, अभी गिरफ्तारी बाकी है।
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