फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Hearing of Bahibal golikand postponed till 25 March

बहिबल गोलीकांड केस की सुनवाई 25 मार्च तक स्थगित

Fri, 11 Mar 2022 11:05 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 11:05 PM IST
विज्ञापन
Hearing of Bahibal golikand postponed till 25 March
फरीदकोट। वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े बहिबल गोलीकांड केस की शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान केस में चार्जशीट निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी बिक्रमजीत सिंह समेत बाकी सभी आरोपी हाजिर रहे जबकि राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अपनी हाजिरी माफ करवाई।
विज्ञापन

इसके बाद अदालत ने केस की सुनवाई 25 मार्च तक स्थगित कर दी। जानकारी के अनुसार बहिबल केस में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सैनी को निजी पेशी से 28 फरवरी तक राहत दी हुई थी लेकिन पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की हिदायत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सैनी ने निजी पेशी से छूट मांगते हुए तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय 19 मार्च को विचार कर सकती है। इसके आधार पर जिला अदालत ने पूर्व डीजीपी सैनी की हाजिरी माफ करते हुए सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय कर दी। इस केस में आरोपियों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है और जिस दिन भी सभी आरोपी अदालत में हाजिर होंगे, उन पर अदालत आरोप तय कर देगी। बहिबल केस में पुलिस की गोली लगने से दो नौजवानों की मौत हुई थी जिसमें पंजाब पुलिस की एसआईटी की तरफ से जांच के बाद पूर्व डीजीपी समेत पुलिस अधिकारियों व उनके मददगारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed