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Pathankot: नशा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कैद और जुर्माना, पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा
Fri, 28 Oct 2022 10:00 PM IST
पंजाब ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट (पंजाब)
Published by: पंजाब ब्यूरो
Updated Fri, 28 Oct 2022 10:00 PM IST
सार
आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी 2021 को थाना तारागढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट तथा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू किया था तथा उनसे 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने नशा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी आशु मोहम्मद और पठानकोट के गांव कोलियां निवासी बलबीर राज के तौर पर हुई है।
जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी 2021 को थाना तारागढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट तथा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू किया था तथा उनसे 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई थी। वहीं, पूछताछ में आशू मोहम्मद ने बताया था कि यह नशा बलबीर राज निवासी कोलियां ने उससे मंगवाया था। इसका सौदा 40 हजार रुपये में तय हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।
करीब डेढ़ साल से पठानकोट में चल रहे इस केस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज कुलभूषण कुमार ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा एक एक लाख रुपये जुर्माना किया है। साथ ही कहा है कि यदि उक्त आरोपी जुर्माना नहीं देते तो ऐसी सूरत में उन्हें अतिरिक्त 6 माह की जेल काटनी होगी। इसी प्रकार, आरोपियों पर दर्ज 27 ए मामले के तहत दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा 1-1 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटने के हुकम जारी हुए हैं।
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जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी 2021 को थाना तारागढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट तथा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू किया था तथा उनसे 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई थी। वहीं, पूछताछ में आशू मोहम्मद ने बताया था कि यह नशा बलबीर राज निवासी कोलियां ने उससे मंगवाया था। इसका सौदा 40 हजार रुपये में तय हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।
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करीब डेढ़ साल से पठानकोट में चल रहे इस केस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज कुलभूषण कुमार ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा एक एक लाख रुपये जुर्माना किया है। साथ ही कहा है कि यदि उक्त आरोपी जुर्माना नहीं देते तो ऐसी सूरत में उन्हें अतिरिक्त 6 माह की जेल काटनी होगी। इसी प्रकार, आरोपियों पर दर्ज 27 ए मामले के तहत दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा तथा 1-1 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटने के हुकम जारी हुए हैं।
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