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दुराचार के आरोपी को 7 साल कैद और डेढ़ लाख का जुर्माना

Wed, 18 May 2016 06:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा Updated Wed, 18 May 2016 06:49 PM IST
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rape, court, 7 years in prison, accused of misconduct, one and half lakh fine, moga, jalandhar
अदालत - फोटो : file
एडिशनल जिला एवं सेशन जज राजिंदर अग्रवाल की अदालत ने दुराचार के आरोपी को 7 साल कैद और डेढ़ लाख जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा ने करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष और कैद काटनी पड़ेगी।
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थाना बाघापुराना पुलिस ने 22 अप्रैल 2015 को अमृतपाल सिंह उर्फ नीला (30) निवासी गांव भलूर के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज किया था। आरोपी पर पीड़ित नाबालिग लड़की से उसके घर में दाखिल होकर दुराचार करने का आरोप है।
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बुधवार को एडिशनल जिला एवं सेशन जज राजिंदर अग्रवाल की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने एवं तथ्यों को पढ़ने बाद आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ नीला को दोषी करार देते 7 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल और कैद काटनी पड़ेगी। आदेश के मुताबिक जुर्माना वसूल होने पर यह राशि पीड़ित लड़की को मिलेगी।
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