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नाबालिग से दुराचार करने वालों को 20-20 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, होशियारपुर
Updated Thu, 30 Jul 2015 10:21 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम आर जोशी की अदालत ने दुष्कर्म के
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मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद व डेढ़-डेढ़
लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 8 जनवरी 2014 को बुल्लोवाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने शिकायत की थी कि 7 जनवरी 2014 को वह धार्मिक स्थान से लौट रही थी तो कुलविंदर सिंह व गुरविंदर सिंह दोनो निवासी सूसां आए और उसे जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए।
वहां दोनों ने उससे दुराचार किया व मौके से फरार हो गए। उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार देंगे। थाना बुल्लोवाल पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उप जिला अटार्नी बिहारी लाल ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को दोनों को दोषी करार दिया और 20 -20 साल की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 8 जनवरी 2014 को बुल्लोवाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने शिकायत की थी कि 7 जनवरी 2014 को वह धार्मिक स्थान से लौट रही थी तो कुलविंदर सिंह व गुरविंदर सिंह दोनो निवासी सूसां आए और उसे जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए।
वहां दोनों ने उससे दुराचार किया व मौके से फरार हो गए। उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार देंगे। थाना बुल्लोवाल पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उप जिला अटार्नी बिहारी लाल ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को दोनों को दोषी करार दिया और 20 -20 साल की सजा सुनाई है।
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