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Punjab: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, जालंधर का है मामला
Fri, 27 Sep 2024 11:50 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 27 Sep 2024 11:50 AM IST
सार
पंजाब में अदालत की ओर से एक केस में युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
12 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में जालंधर की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मामला जालंधर का है। 2021 में 12 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई थी।
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पुलिस ने जांच के दौरान इलाके में सर्च की तो मासूम बच्ची का शव एक युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घर से बरामद किया गया। घटनास्थल से मिले साक्ष्य और मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था।
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जालंधर की फास्ट ट्रैक कोर्ट की एडिशनल सैशन जज अर्चना कंबोज ने ये सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि दोषी को तब तक फांसी से लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। अदालत के इस सख्त फैसले की पुष्टि जालंधर के डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने की है।
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