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ऑर्बिट कांड : हेल्परों को जमानत, कंडक्टर-ड्राइवर की याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
Updated Wed, 30 Mar 2016 10:43 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
एडिशनल जिला एवं सेशन जज की अदालत ने ऑर्बिट बस कांड में गिरफ्तार दो हेल्परों और कंडक्टर-ड्राइवरकी जमानत अर्जी की सुनवाई की।
दोनों हेल्परों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। कंडक्टर-ड्राइवरकी जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। केस की अगली सुनवाई पहले ही पांच अप्रैल तय है। एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में आर्बिट बस कांड में गिरफ्तार आरोपियों रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पम्मा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का, गुरदीप सिंह उर्फ जमीन निवासी दशमेश नगर मोगा और अमर राज दाना निवासी चकबखतू जिला बठिंडा ने कुछ देर पहले जमानत की अर्जी दायर की थी।
अदालत ने इस जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हेल्पर गुरदीप सिंह उर्फ जमीन निवासी दशमेश नगर मोगा और अमर राज दाना निवासी चक बखतू जिला बठिंडा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कंडक्टर -ड्राइवर रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पम्मा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है।
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दोनों हेल्परों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। कंडक्टर-ड्राइवरकी जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। केस की अगली सुनवाई पहले ही पांच अप्रैल तय है। एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में आर्बिट बस कांड में गिरफ्तार आरोपियों रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पम्मा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का, गुरदीप सिंह उर्फ जमीन निवासी दशमेश नगर मोगा और अमर राज दाना निवासी चकबखतू जिला बठिंडा ने कुछ देर पहले जमानत की अर्जी दायर की थी।
अदालत ने इस जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हेल्पर गुरदीप सिंह उर्फ जमीन निवासी दशमेश नगर मोगा और अमर राज दाना निवासी चक बखतू जिला बठिंडा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कंडक्टर -ड्राइवर रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पम्मा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है।
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