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लड़ाई-झगड़े क मामले में चौदह लोगों को कैद व जुर्माना
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:30 PM IST
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दो पक्षों के 14 लोगों को कैद और जुर्माना
वर्ष 2014 में हुए -झगड़े के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुक्तसर। जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने लड़ाई-झगड़े के मामले में दो पक्षों के चौदह लोगों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मलोट थाना सिटी में वर्ष 2014 में दर्ज मामले में सजा पाने वालों में सगे भाई-भतीजे भी शामिल हैं।
थाना सिटी मलोट में 26 अक्तूबर 2014 को दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाए थे। रणबीर शर्मा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके भाई बलदेव शर्मा की दूसरे पक्ष के साथ मामूली तकरार हुई थी। इसी रंजिश को लेकर एक जीप व दो कारों में सवार होकर आए लवप्रीत लप्पी व उसके कुछ साथियों ने रात करीब साढ़े नौ बजे उस समय उन पर फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया जब वह लोग गली में खड़े होकरक बातें कर रहे थे। इस घटना में उसका भाई बलदेव शर्मा, संजीव शर्मा, चाचा का बेटा गौरव शर्मा तथा दोस्त गुरविंदर कुमार उर्फ जेपी जख्मी हो गए थे।
उधर, दूसरी तरफ आलमवाला अस्पताल से मिली एमएलआर के बाद पहुंची पुलिस को दिए बयानों में कमल शर्माए ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन उसका दोस्त सुखबीर सिंह उससे मिलने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान रात को करीब साढ़े नौ बजे दो कारों में सवार होकर आए गुरविंदर सिंह व अन्य लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इस दौरान उसकी मां को भी चोटें लगी। हमलावर उसेव उसके दोस्त को जबरन कार में अपने साथ ले गए। जीटीबी स्कूल के पास उनके साथ फिर मारपीट करते हुए छोड़ दिया गया। मामले सुनवाई करते हुए जज ने लवप्रीत सिंह लप्पी पुत्र बलविंदर सिंह व बलजीत सिंह उर्फ मिट्ठा पुत्र सुखबीर सिंह (ईनाखेड़ा) को पांच साल कैद जुर्माना चार हजार रुपये जुर्माना, गगन सिंह पुत्र रेशम सिंह (मलोट),परमजीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह (ईनाखेड़ा), हरप्रीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह (ईनाखेड़ा), हरचरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह (ईनाखेड़ा), कमल शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा (मलोट) कैद पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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वहीं गुरविंदर कुमार उर्फ जेपी पुत्र पुरुषोत्तम दास, गुरप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी पुत्र जसवंत सिॉह, बलदेव शर्मा उर्फ काली पुत्र कुलदीप राय, गौरव शर्मा पुत्र राजिंदर शर्मा, जसमीत सिंह उर्फ जसमीता पुत्र बलदेव सिंह, गगनदीप सिंह गगन उर्फ गोरु पुत्र शिवदत्त शर्मा, व सुखदेव सिंह उर्फरोमी पुत्र कुलदीप राय (मलोट) को चार-चार साल कैद तथा साढ़े पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वर्ष 2014 में हुए -झगड़े के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुक्तसर। जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने लड़ाई-झगड़े के मामले में दो पक्षों के चौदह लोगों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मलोट थाना सिटी में वर्ष 2014 में दर्ज मामले में सजा पाने वालों में सगे भाई-भतीजे भी शामिल हैं।
थाना सिटी मलोट में 26 अक्तूबर 2014 को दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाए थे। रणबीर शर्मा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके भाई बलदेव शर्मा की दूसरे पक्ष के साथ मामूली तकरार हुई थी। इसी रंजिश को लेकर एक जीप व दो कारों में सवार होकर आए लवप्रीत लप्पी व उसके कुछ साथियों ने रात करीब साढ़े नौ बजे उस समय उन पर फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया जब वह लोग गली में खड़े होकरक बातें कर रहे थे। इस घटना में उसका भाई बलदेव शर्मा, संजीव शर्मा, चाचा का बेटा गौरव शर्मा तथा दोस्त गुरविंदर कुमार उर्फ जेपी जख्मी हो गए थे।
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उधर, दूसरी तरफ आलमवाला अस्पताल से मिली एमएलआर के बाद पहुंची पुलिस को दिए बयानों में कमल शर्माए ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन उसका दोस्त सुखबीर सिंह उससे मिलने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान रात को करीब साढ़े नौ बजे दो कारों में सवार होकर आए गुरविंदर सिंह व अन्य लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। इस दौरान उसकी मां को भी चोटें लगी। हमलावर उसेव उसके दोस्त को जबरन कार में अपने साथ ले गए। जीटीबी स्कूल के पास उनके साथ फिर मारपीट करते हुए छोड़ दिया गया। मामले सुनवाई करते हुए जज ने लवप्रीत सिंह लप्पी पुत्र बलविंदर सिंह व बलजीत सिंह उर्फ मिट्ठा पुत्र सुखबीर सिंह (ईनाखेड़ा) को पांच साल कैद जुर्माना चार हजार रुपये जुर्माना, गगन सिंह पुत्र रेशम सिंह (मलोट),परमजीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह (ईनाखेड़ा), हरप्रीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह (ईनाखेड़ा), हरचरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह (ईनाखेड़ा), कमल शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा (मलोट) कैद पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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वहीं गुरविंदर कुमार उर्फ जेपी पुत्र पुरुषोत्तम दास, गुरप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी पुत्र जसवंत सिॉह, बलदेव शर्मा उर्फ काली पुत्र कुलदीप राय, गौरव शर्मा पुत्र राजिंदर शर्मा, जसमीत सिंह उर्फ जसमीता पुत्र बलदेव सिंह, गगनदीप सिंह गगन उर्फ गोरु पुत्र शिवदत्त शर्मा, व सुखदेव सिंह उर्फरोमी पुत्र कुलदीप राय (मलोट) को चार-चार साल कैद तथा साढ़े पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।