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कैंटोनमेंट बोर्ड का अकाली उपप्रधान समेत दो गिरफ्तार

Sat, 13 Jan 2018 10:33 PM IST
Updated Sat, 13 Jan 2018 10:33 PM IST
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कैंटोनमेंट बोर्ड का अकाली उपप्रधान समेत दो गिरफ्तार
कैंटोनमेंट बोर्ड के अकाली उपप्रधान समेत दो गिरफ्तार
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दोनों आरोपी शिअद (ब) के विधायक जिंदू के बेटे
अमर उजाला ब्यूरो
फिरोजपुर।
कैंट पुलिस ने शिअद के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह जिंदू के दोनों बेटों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया है। विधायक के दोनों बेटे कैंटोनमेंट बोर्ड में पार्षद है और बड़ा बेटा उपप्रधान है। दोनों छह माह पहले कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में कहासुनी होने के बाद बोर्ड परिसर में भाजपा पार्षद जोरा सिंह संधू के साथ मारपीट और पगड़ी उछाने के मामले में वांछित थे। दोनों आरोपियों कि गिरफ्तारी की पुष्टि कैंट थाना प्रभारी नवीन कुमार ने की है।
जानकारी के अनुसार थाना छावनी में दर्ज हुए 6 जून 2017 के मामले में सुरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू और रोहित समेत चार अन्य लोग आरोपी थे। भाजपा पार्षद जोरा सिंह संधू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जोरा ने बताया कि पांच जून को कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक के दौरान बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू के एक ऐसे कार्य में सहमति उन्होंने नहीं दी जो कि कैंट वासियों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों ने उनके साथ बोर्ड की इमारत के मुख्य गेट के पास ही उनसे मारपीट की। उनकी पगड़ी गिरा दी। दाढ़ी नोचने से वह जख्मी हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल फिरोजपुर में दाखिल कराया गया। उनके बयान पर कैंट पुलिस ने दोनों भाइयों को नामजद करते हुए छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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पूर्व विधायक जिंदू ने बताया कि उन्हें व उनके बेटों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनके बेटों ने सरेंडर किया है। वह स्वयं सिख हैं। ऐसे में वह सिख मर्यादा से जुड़े किसी भी मामले को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं।
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थाना कैंट प्रभारी नवपीन कुमार ने बताया कि 6 जून 2017 में दर्ज हुए मुकदमे में सुरेंद्र और रोहित को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील
जोरा सिंह संधू ने बताया कि आरोपी दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। दो महीने पहले हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनसे छोटी अदालतों का है।
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