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बरगाड़ी बेअदबी मामले में एसआईटी को झटका, चार डेरा समर्थकों की जमानत मंजूर
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फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी को मंगलवार अदालत से बड़ा झटका लगा। सुबह एसआईटी ने बेअदबी से जुड़े विवादित पोस्टर लगाने की घटना के आरोपी जिन चार डेरा सिरसा के समर्थकों के खिलाफ जेएमआईसी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, शाम को अदालत ने उन्हें पावन स्वरूप के बेअदबी की घटना में जमानत दे दी। हालांकि कुछ समय पहले इस घटना के दो अन्य आरोपी डेरा समर्थकों की जमानत अदालत ने रद्द कर दी थी।
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले की मुख्य घटना में एसआईटी ने डेरा सिरसा के छह समर्थकों सुखजिंदर सिंह सन्नी, रणजीत सिंह भोला, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, प्रदीप सिंह व निशान सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें प्रदीप सिंह व निशान सिंह को छोड़कर बाकी चार समर्थकों पर विवादित पोस्टर लगाने के भी आरोप है। मंगलवार को एसआईटी ने विवादित पोस्टर मामले में इन चारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और वहीं बेअदबी मामले में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों की जमानत को मंजूर कर लिया, जिससे एसआईटी को झटका लगा है। इस केस के बाकी दो आरोपी प्रदीप सिंह व निशान सिंह ने कुछ समय पहले अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। मामले में बचाव पक्ष के वकील विनोद मोंगा ने कहा कि एसआईटी के पास डेरा समर्थकों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और सुनवाई के दौरान उनकी दलीलों पर सहमति जताते हुए अदालत ने जमानत को मंजूर कर लिया।
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जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले की मुख्य घटना में एसआईटी ने डेरा सिरसा के छह समर्थकों सुखजिंदर सिंह सन्नी, रणजीत सिंह भोला, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, प्रदीप सिंह व निशान सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें प्रदीप सिंह व निशान सिंह को छोड़कर बाकी चार समर्थकों पर विवादित पोस्टर लगाने के भी आरोप है। मंगलवार को एसआईटी ने विवादित पोस्टर मामले में इन चारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और वहीं बेअदबी मामले में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों की जमानत को मंजूर कर लिया, जिससे एसआईटी को झटका लगा है। इस केस के बाकी दो आरोपी प्रदीप सिंह व निशान सिंह ने कुछ समय पहले अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। मामले में बचाव पक्ष के वकील विनोद मोंगा ने कहा कि एसआईटी के पास डेरा समर्थकों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और सुनवाई के दौरान उनकी दलीलों पर सहमति जताते हुए अदालत ने जमानत को मंजूर कर लिया।
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