फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Bahubal shelling Settlement anticipatory bail plea IG Umranangal due relief High Court petition basis at present

बहिबल गोलाकांडः आईजी उमरानंगल की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा, अदालत ने कहा- हाईकोर्ट से मिली राहत के चलते याचिका का फिलहाल कोई आधार नहीं

Tue, 06 Oct 2020 06:39 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2020 06:39 PM IST
विज्ञापन
Bahubal shelling Settlement anticipatory bail plea IG Umranangal due  relief High Court petition basis at present
बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल गोलीकांड केस में नामजद आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने जिला अदालत के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने इसे डिस्पोज ऑफ (निपटारा) कर दिया। जिला अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ब्लैंकेट बेल मिली हुई है जिसके लिए एसआईटी द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने या गिरफ्तारी से पहले एक सप्ताह का नोटिस देना जरूरी है। अभी तक एसआईटी की तरफ से कोई नोटिस जारी न होने के चलते फिलहाल इस याचिका का कोई आधार नहीं है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, बहिबल गोलीकांड केस में एसआईटी ने केस के वादा माफ गवाह इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के अदालत में दर्ज करवाए बयान के आधार पर कुछ दिन पहले ही तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को भी बतौर आरोपी नामजद किया था। इसके बाद आईजी उमरानंगल ने जिला अदालत के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत में सुनवाई हुई। इस याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब डेढ़ घंटे की बहस हुई जिसके बाद अदालत ने याचिका को डिस्पोज ऑफ करने का आदेश दिया। जिला अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी द्वारा आईजी से पूछताछ या गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाना है, जबकि अभी तक एसआईटी ने ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed