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चेक बाउंस होने के मामले में दो लोगों को सजा
Updated Sat, 04 Aug 2018 10:34 PM IST
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चेक बाउंस होने पर दो लोगों को एक-एक वर्ष कैद
मुक्तसर। सीजेएम अतुल कंबोज की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार नहरी विभाग में बेलदार तैनात गांव बीदोवाली निवासी बोहड़ सिंह ने पीएडीबी से पर्सनल लोन लिया था, जिसकी बकाया राशि दो लाख 60 हजार रुपये जमा करवाने के लिए बैंक को चेक दिया गया था। वहीं गांव चिबड़ांवाली निवासी जगदीप सिंह ने इसी बैंकसे डेयरी के लिए लोन लिया था। उसकी अदायगी का एक लाख 74 हजार रुपये का भी चेक दिया था। जब बैंक ने यह चेक अपने खाते में लगाए तो बाउंस हो गए। पीएडीबी ने अपने वकील अशोक कुमार गिरधर के जरिये सीजेएम की अदालत में केस दायर कर दिया। केस की सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से पेश की गई दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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मुक्तसर। सीजेएम अतुल कंबोज की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार नहरी विभाग में बेलदार तैनात गांव बीदोवाली निवासी बोहड़ सिंह ने पीएडीबी से पर्सनल लोन लिया था, जिसकी बकाया राशि दो लाख 60 हजार रुपये जमा करवाने के लिए बैंक को चेक दिया गया था। वहीं गांव चिबड़ांवाली निवासी जगदीप सिंह ने इसी बैंकसे डेयरी के लिए लोन लिया था। उसकी अदायगी का एक लाख 74 हजार रुपये का भी चेक दिया था। जब बैंक ने यह चेक अपने खाते में लगाए तो बाउंस हो गए। पीएडीबी ने अपने वकील अशोक कुमार गिरधर के जरिये सीजेएम की अदालत में केस दायर कर दिया। केस की सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से पेश की गई दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।