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Jalandhar News: मामा की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद
Mon, 21 Jul 2025 10:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Mon, 21 Jul 2025 10:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। जालंधर ग्रामीण के एरिया में मामा की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के दोषी को जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत ने 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए तीन आरोपियों को अदालत ने दोष साबित न होने पर बरी कर दिया।
पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों ने मार्च 2024 में थाना सदर नकोदर में केस दर्ज करवाया था। उन्होंने शिकायत में बताया था कि पीड़िता की बुआ का बेटा हरप्रीत सिंह निवासी बिलगा दिसंबर 2023 में उनके घर रहने आया था। वह काफी समय तक उनके घर रहा। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। इस बात का जब आरोपी हरप्रीत को पता चला तो वो वापस अपने घर बिलगा चला गया। उसके जाने के बाद लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। थाना सदर नकोदर पुलिस ने शिकायत पर जांच कर आरोपी हरप्रीत सिंह, उसके माता-पिता और एक दाई के खिलाफ धारा 376, 315, 316 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मामले की सुनवाई पोक्सो की स्पेशल कोर्ट की जज अर्चना कंबोज की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को 20 साल की सख्त सजा सुनवाई। वहीं, केस में नामजद हरप्रीत के माता-पिता और दाई को बरी कर दिया गया।
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जालंधर। जालंधर ग्रामीण के एरिया में मामा की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के दोषी को जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत ने 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए तीन आरोपियों को अदालत ने दोष साबित न होने पर बरी कर दिया।
पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों ने मार्च 2024 में थाना सदर नकोदर में केस दर्ज करवाया था। उन्होंने शिकायत में बताया था कि पीड़िता की बुआ का बेटा हरप्रीत सिंह निवासी बिलगा दिसंबर 2023 में उनके घर रहने आया था। वह काफी समय तक उनके घर रहा। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। इस बात का जब आरोपी हरप्रीत को पता चला तो वो वापस अपने घर बिलगा चला गया। उसके जाने के बाद लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। थाना सदर नकोदर पुलिस ने शिकायत पर जांच कर आरोपी हरप्रीत सिंह, उसके माता-पिता और एक दाई के खिलाफ धारा 376, 315, 316 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मामले की सुनवाई पोक्सो की स्पेशल कोर्ट की जज अर्चना कंबोज की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को 20 साल की सख्त सजा सुनवाई। वहीं, केस में नामजद हरप्रीत के माता-पिता और दाई को बरी कर दिया गया।
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