फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Improve traffic policy within one month : Highcourt

हाईकोर्ट की फटकार, ट्रैफिक व्यवस्था में करो सुधार

Sat, 09 Nov 2013 12:26 PM IST
अमर उजाला चंडीगढ़
अमर उजाला चंडीगढ़ Updated Sat, 09 Nov 2013 12:26 PM IST
विज्ञापन
Improve traffic policy within one month : Highcourt
पंजाब और हरियाणा के शहरों में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
विज्ञापन


शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव भल्ला ने दोनों राज्यों के पुलिस महकमों को निर्देश जारी किए कि एक महीने के अंदर ट्रैफिक व्यवस्थाआें को सुधारा जाए।


हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पुलिस विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हाईकोर्ट को कड़े आदेश जारी करने पड़ सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक गाइड लाइंस को लागू करने के लिए गंभीरता बरती जाए।

हाईकोर्ट ने एक महीने की डेडलाइन निर्धारित करते हुए कहा कि महीने भर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारात्मक परिणाम आने चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला के उपायुक्त हाईकोर्ट में उपस्थित रहे।

अवमानना मामले में हाजिर हुए सभी उपायुक्तों ने अपना अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया।

सभी उपायुक्तों के जवाब रिकार्ड में लेने के बाद हाईकोर्ट ने दोनाें राज्यों के अधिकारियों के निर्देश जारी किए कि ट्रैफिक प्वाइंट, साइनेज और साइन बोर्ड की व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव के नगर निगम को निर्देश जारी किए हैं कि साइकिल ट्रैक पर जल्द काम शुरू किया जाए।

इसके साथ ही पुराने गुड़गांव में सड़क व्यवस्थाआें में सुधार लाने के लिए भी स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट ने गुड़गांव की ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा से पूछा कि गुड़गांव में कोई ट्रैफिक रेगुलेशन किया गया है या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed