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पंजाब के कपूरथला में नए कानून तहत पहला केस दर्ज : नाबालिग को भगाने वाले युवक पर पुलिस ने लगाई ये धाराएं

Wed, 03 Jul 2024 04:17 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 03 Jul 2024 04:17 PM IST
सार

पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्श किया है। कपूरथला पुलिस ने एक युवक के खिलाफ नाबालिग को भगाने और एक लाख रुपये चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

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First case registered under new law in Kapurthala
चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में मामला हुआ दर्ज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के कपूरथला शहर के मोहल्ला सुंदर नगर से नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और घर से एक लाख रुपये चोरी मामले में पुलिस ने नए कानून के तहत पहला केस दर्ज किया है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर सिटी थाना कपूरथला में आरोपी युवक के केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना सिटी के एसएचओ संजीवन जसवाल ने बताया कि उक्त केस की जांच एएसआई हरजीत सिंह कर रहे हैं। आरोपी और नाबालिग की तलाश की जा रही है। 
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किशोरी के पिता ने शिकायत में बताया कि वह रिक्शा चलाते हैं। उसके एक बेटा व बेटी है। बेटी की उम्र 17 वर्ष है। वह कपूरथला के एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा है। उनके घर में एक धार्मिक जगह है। जहां पूरा वर्ष भक्त माथा टेकने आते हैं। उन्होंने 26 जून को धार्मिक स्थान पर पड़ी गोलक को खोलकर उसमें से लगभग एक लाख रुपए घर की अलमारी में रखे थे। 1 जुलाई की रात वह परिवार सहित घर में सो रहा था। रात लगभग 2 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि घर का बाहर का दरवाजा खुला था और बेटी घर पर नहीं थी। अलमारी से बेटी के कपड़े एक लाख रुपए गायब थे। 
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पिता ने आरोप लगाया कि मनजोत निवासी केसरी बाग हाल निवासी ग्रोवर कॉलोनी उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर साथ ले गया। आरोपी ने अलमारी से एक लाख रुपए भी चुराए हैं। पुलिस ने पिता की शिकायत पर धारा 363, 366, (137,2) तथा 96 बीएनएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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