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तेज आवाज वाले पटाखों पर पाबंदी
अमर उजाला, संगरूर
Updated Tue, 29 Oct 2013 11:12 PM IST
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संगरूर। एडीसी प्रीतम सिंह जौहल ने जिले में तेज आवाज वाले पटाखे चलाने और इन्हें बेचने पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी निर्धारित आवाज, रंग पैदा करने और सामान्य पटाखों पर लागू नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि पटाखों के थोक और फुटकर विक्रेता डीसी कार्यालय में आवेदन करके पटाखे स्टोर करने और बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस प्राप्त करेंगे।
कोई भी दुकानदार पटाखे दुकान से बाहर रखकर, तंग मोहल्लों, गलियों, बाजारों में नहीं बेचे। पटाखे खुले स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। उन्होंने सभी थोक और फुटकर पटाखे विक्रेताओं को पटाखों की स्टोरेज और डंप रिहाइशी इलाकों से दूर खुले स्थान पर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा पटाखा दुकानों में पानी, रेत और आग बुझाने वाले यंत्र आदि का प्रबंध भी वे स्वयं करें ।
उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले, तंग जगहों या अन्य क्षेत्रों (मंत्रालय, वातावरण, जंगलात, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थाओं) या अन्य कोई भी जो समर्थ अधिकारी की ओर से वर्जित जोन घोषित किया गया हो वहां पटाखे चलाने पर पूर्ण मनाही होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि पटाखों के थोक और फुटकर विक्रेता डीसी कार्यालय में आवेदन करके पटाखे स्टोर करने और बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस प्राप्त करेंगे।
कोई भी दुकानदार पटाखे दुकान से बाहर रखकर, तंग मोहल्लों, गलियों, बाजारों में नहीं बेचे। पटाखे खुले स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। उन्होंने सभी थोक और फुटकर पटाखे विक्रेताओं को पटाखों की स्टोरेज और डंप रिहाइशी इलाकों से दूर खुले स्थान पर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा पटाखा दुकानों में पानी, रेत और आग बुझाने वाले यंत्र आदि का प्रबंध भी वे स्वयं करें ।
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उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले, तंग जगहों या अन्य क्षेत्रों (मंत्रालय, वातावरण, जंगलात, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थाओं) या अन्य कोई भी जो समर्थ अधिकारी की ओर से वर्जित जोन घोषित किया गया हो वहां पटाखे चलाने पर पूर्ण मनाही होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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