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Moga: सस्पेंड एडीसी चारुमिता के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

Sat, 22 Nov 2025 08:40 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 22 Nov 2025 08:40 AM IST
सार

भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की राशि 3.7 करोड़ रुपये के लेन-देन में गड़बड़ी पर विजिलेंस ब्यूरो ने पीसीएस अधिकारी चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

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Vigilance action against suspended Moga ADC Charumita Prevention of Corruption Act
चारूमिता - फोटो : संवाद

विस्तार

विजिलेंस विभाग फिरोजपुर ने शुक्रवार देर रात मोगा की सस्पेंड एडीसी एवं नगर निगम कमिश्नर चारुमिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब सरकार ने चारुमिता को उनके पद से निलंबित कर दिया था। 
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इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान चारुमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ निर्धारित रहेगा और वह संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना वहां से बाहर नहीं जा सकेंगी।
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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, धर्मकोट से बहादुरवाला तक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। इस दौरान मुआवजे की राशि 3.7 करोड़ रुपये के लेन-देन में गड़बड़ी सामने आई। विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद पीसीएस अधिकारी चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। अब मामले की जांच के बाद चारुमिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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