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पंजाब में बुलडोजर एक्शन पर सवाल: नशा तस्करों के परिवार खाैफ में, महिलाएं हाईकोर्ट से लगा रहीं गुहार

Sat, 22 Mar 2025 04:03 PM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 22 Mar 2025 04:03 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने नशा तस्करों की प्राॅपर्टीज पर बुलडोजर चलाने का अभियान छेड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में नशा तस्करों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 

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Question on bulldozer action in Punjab Families of drug smugglers pleading to High Court
नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार

नशा तस्करों की संपत्ति पर पंजाब सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से उनके परिवारों के बीच खौफ का माहौल बन गया है। संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन व इसके डर के साथ उनके परिजन व जीवनसाथी हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। रोजाना इस तरह की याचिकाएं विभिन्न जिलों से दाखिल की जा रही हैं। खास बात यह है कि अधिकतर याचिकाएं घर की महिलाओं द्वारा दाखिल की जा रही हैं।
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जालंधर निवासी रज्जी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके पति पर एनडीपीएस का केस चल रहा था। इस मामले में एक दिन कुछ अज्ञात लोग आए और उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने याची का ढाबा गिरा दिया, जो परिवार के भरण पोषण का एकमात्र जरिया था। 
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याची ने कहा कि ढाबा उसके नाम पर है, उसके पति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि याची को जब संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है तो क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने नुकसान की भरपाई के लिए याची को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी।
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दूसरा मामला लुधियाना निवासी राधा देवी से जुड़ा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके बेटे को एनडीपीएस के मामले में दोषी करार दिया गया था। याची का घर उसके नाम पर है उसके बेटे के नाम पर नहीं, बावजूद इसके घर को अटैच कर दिया गया। उसके बेटे को दोषी करार देने के खिलाफ अपील विचाराधीन है, लेकिन याची को आशंका है कि उसके घर को गिरा दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वह कानून के अनुसार ही होगी। बुलडोजर एक्शन को लगातार अदालत पहुंच रही तस्करों के परिवार द्वारा दाखिल याचिकाओं के अतिरिक्त इस विषय पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी विचाराधीन है।
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