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राजोआना आएगा जेल से बाहर: पूर्व सीएम की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को तीन घंटे की पैरोल, HC ने दी मंजूरी

Tue, 19 Nov 2024 05:18 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Tue, 19 Nov 2024 05:18 PM IST
सार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बलवंत सिंह राजोआना जेल से बाहर आएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राजोआना को तीन घंटे की पैरोल मिली है। वह बुधवार को जेल से बाहर आएगा। 

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Punjab Haryana HC approves three hours parole for Balwant Singh Rajoana
बलवंत सिंह राजोआना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में सजा काट रहे दोषी बलवंत सिंह राजोआना को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से पैरोल मिली है। बलवंत सिंह राजोआना को तीन घंटे की पैरोल मिली है। बलवंत सिंह राजोआना के भाई कुलवंत सिंह राजोआना की मौत के बाद उनके गांव में बुधवार को होने वाले भोग और अंतिम अरदास की रस्म के लिए पैरोल दी गई है।  

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हाई कोर्ट ने राजोआना को पुलिस कस्टडी में सुबह 11 से 2 बजे तक भाई के भोग और अंतिम अरदास में शामिल होने की इजाजत दी है। 

पटियाला जेल में बंद राजोआना ने अपने भाई के 20 नवंबर को होने वाले भोग और अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए टेंपररी पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा था कि उनके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मौत हुई है। 20 नवंबर को लुधियाना के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में उनका भोग है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें इजाजत दी जाए। 
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याचिका में कहा है कि उन्होंने पहले पटियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को पैरोल दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लिहाजा राजोआना ने अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें टेंपररी पैरोल दिए जाने की मांग की थी, ताकि वो अपने भाई के भोग में शामिल हो सके।
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बता दें कि इससे पहले जनवरी 2022 में हाई कोर्ट ने उनके पिता की मृत्यु के बाद भोग और अंतिम अरदास में पुलिस कस्टडी में शामिल होने की इजाजत दी थी। इसी आधार पर राजोआना ने अब दोबारा अपने भाई के भोग और अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए टेंपररी पैरोल दिए जाने की मांग की थी।

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