{"_id":"68d5fdae7a5125691b02730d","slug":"punjab-food-security-rules-amended-2025-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: घर में गाड़ी और एसी है तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab: घर में गाड़ी और एसी है तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन
Fri, 26 Sep 2025 08:19 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 26 Sep 2025 08:19 AM IST
सार
नए नियमों के अनुसार सभी आयकर दाता, सभी पंजीकृत माल और सेवा करदाता, सभी सेवा और पेशेवर करदाता, कोई भी परिवार जो सरकार के पास पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, वे लाभार्थियों की सूची से बाहर होगा।
विज्ञापन
सीएम भगवंत मान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब में जिस किसी भी घर में गाड़ी, एयर कंडीशनर (एसी) या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के पास 2.5 एकड़ भूमि है तो उन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम 2016 में संशोधन कर दिया है जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
इससे 10.28 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन से हाथ धोना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची जारी की थी और उन्हें इस सुविधा से बाहर करने की राज्य सरकार से सिफारिश की थी। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया था कि केंद्र 8 लाख राशन कार्ड काटने की साजिश रच रही है।
अब पूरे विवाद के बाद ही राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन का फैसला लिया है। इसमें कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार सभी आयकर दाता, सभी पंजीकृत माल और सेवा करदाता, सभी सेवा और पेशेवर करदाता, कोई भी परिवार जो सरकार के पास पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, वे लाभार्थियों की सूची से बाहर होगा।
विज्ञापन
इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या उसके बोर्ड, निगम के सभी कर्मचारियों के परिवार, कोई भी परिवार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से अधिक हो व राज्य में नगर निगम या नगर परिषदों में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर बने मकान या 750 वर्ग फीट या उससे अधिक एरिया के फ्लैट का मालिक कोई भी परिवार भी इस सुविधा से बाहर रहेगा।
इससे पहले के नियमों में विस्तार से इन प्रावधानों का जिक्र नहीं था। यही कारण है कि सरकार ने इन नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पिछले अधिक आय वाले उन लाभार्थियों के आंकड़े भी जारी किए थे जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले 9,44,721 लाभार्थी और 4 पहिया वाहन रखने वाले 24,097 लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी थी।
विज्ञापन
इससे 10.28 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन से हाथ धोना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची जारी की थी और उन्हें इस सुविधा से बाहर करने की राज्य सरकार से सिफारिश की थी। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया था कि केंद्र 8 लाख राशन कार्ड काटने की साजिश रच रही है।
विज्ञापन
अब पूरे विवाद के बाद ही राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन का फैसला लिया है। इसमें कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार सभी आयकर दाता, सभी पंजीकृत माल और सेवा करदाता, सभी सेवा और पेशेवर करदाता, कोई भी परिवार जो सरकार के पास पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, वे लाभार्थियों की सूची से बाहर होगा।
विज्ञापन
इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या उसके बोर्ड, निगम के सभी कर्मचारियों के परिवार, कोई भी परिवार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से अधिक हो व राज्य में नगर निगम या नगर परिषदों में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर बने मकान या 750 वर्ग फीट या उससे अधिक एरिया के फ्लैट का मालिक कोई भी परिवार भी इस सुविधा से बाहर रहेगा।
इससे पहले के नियमों में विस्तार से इन प्रावधानों का जिक्र नहीं था। यही कारण है कि सरकार ने इन नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पिछले अधिक आय वाले उन लाभार्थियों के आंकड़े भी जारी किए थे जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले 9,44,721 लाभार्थी और 4 पहिया वाहन रखने वाले 24,097 लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी थी।