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High Court: आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को झटका, सजा पर रोक से कोर्ट ने किया इन्कार, क्या जाएगी विधायकी?
Tue, 28 Oct 2025 08:41 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Tue, 28 Oct 2025 08:41 PM IST
सार
खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। चार साल की सजा के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर अदालत ने उन्हें तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया है।
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विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा
- फोटो : फाइल
विस्तार
छेड़छाड़ और मारपीट के 12 साल पुराने मामले में सुनाई गई चार साल की सजा के आदेश पर रोक की मांग को लेकर दाखिल खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है और ऐसे में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
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आरोप के अनुसार 3 मार्च 2013 में गांव उसमां की महिला अपने पिता व परिवार के अन्य सदस्यों सहित विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी। इस दौरान वहां पर मौजूद टैक्सी चालकों द्वारा पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनसे मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार के साथ मारपीट की थी। आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा भी थे।
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लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। इसी महीने 10 सितंबर को तरनतारन की अदालत ने विधायक लालपुरा को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। सजा के इस फैसले को अब लालपुरा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याची ने कहा कि यदि सजा पर रोक नहीं लगती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है।
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