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लिव इन में रह रहे जोड़े को सुरक्षा: हर 15 दिन में थाने में हाजिरी, महिला रोज माता-पिता को बताएगी कुशलक्षेम

Tue, 29 Sep 2026 08:26 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 08:26 AM IST
सार

अदालत ने जोड़े को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हर 15 दिन में पेश होने का आदेश दिया है। उन्हें मोबाइल नंबर चालू रखने और वर्तमान पता थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा कि महिला अभी अपने साथी की पृष्ठभूमि से पूरी तरह परिचित नहीं है।

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Protection for live in couple report to police station 15 days woman to inform parents daily highcourt
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता को खतरा बताकर सुरक्षा मांगने वाले लिव-इन जोड़े को सुरक्षा दी है। न्यायमूर्ति आलोक जैन ने उनकी नियमित निगरानी का निर्देश दिया। यह व्यवस्था कम से कम तीन महीने तक जारी रहेगी।
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अदालत ने जोड़े को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हर 15 दिन में पेश होने का आदेश दिया है। उन्हें मोबाइल नंबर चालू रखने और वर्तमान पता थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा कि महिला अभी अपने साथी की पृष्ठभूमि से पूरी तरह परिचित नहीं है। इससे पहले 11 सितंबर को पारित आदेश के बाद दोनों अदालत के समक्ष पेश हुए थे। न्यायमूर्ति आलोक जैन ने उनसे बातचीत कर उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया। जोड़े की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए महिला को माता-पिता से प्रतिदिन बात करने को कहा गया। उसे अपनी कुशलक्षेम की जानकारी उन्हें देनी होगी। माता-पिता को आशंका होने पर वे तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दे सकेंगे। 
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सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि जोड़े ने 25 अगस्त को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन दिया था। पुलिस ने इस अभ्यावेदन की जांच की और महिला के माता-पिता के बयान भी दर्ज किए। पुलिस के अनुसार, जांच में कोई खतरा सामने नहीं आया। इसके बावजूद, अदालत ने जोड़े की कम उम्र और परिस्थितियों के कारण एहतियाती निगरानी का आदेश दिया।
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