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Moga: कोर्ट में पेश हुए सांसद स्वाति मालीवाल के वकील, पंजाब के विधायकों को भेड़-बकरी कहने का मामला
Wed, 10 Jun 2026 01:16 PM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
Published by: Nivedita
Updated Wed, 10 Jun 2026 01:16 PM IST
सार
स्वाति मालीवाल की ओर से एडवोकेट कुलविंदर शर्मा और एच.एस. ओबरॉय अदालत में उपस्थित हुए और मेमो फाइल किया। इस मामले अदालत ने अगली सुनवाई 10 जुलाई निर्धारित की है।
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मोगा कोर्ट
- फोटो : संवाद
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विस्तार
राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के खिलाफ मोगा अदालत में दायर मानहानि मामले में आज उनके वकील कोर्ट में पेश हुए।
मालीवाल द्वारा पंजाब के विधायकों को भेड़-बकरी कहे जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश प्रधान एवं मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने केस दायर किया था।
25 मई को जेएमआईसी अशिमा शर्मा की अदालत ने मालीवाल को 10 जून के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल प्री-कॉग्निजेंस नोटिस भेज कर 10 जून को पेश होने को कहा था। आज निर्धारित तिथि पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा अदालत में पेश हुईं। वहीं, स्वाति मालीवाल की ओर से एडवोकेट कुलविंदर शर्मा और एच.एस. ओबरॉय अदालत में उपस्थित हुए और मेमो फाइल किया। इस मामले अदालत ने अगली सुनवाई 10 जुलाई निर्धारित की है।
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मालीवाल द्वारा पंजाब के विधायकों को भेड़-बकरी कहे जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश प्रधान एवं मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने केस दायर किया था।
25 मई को जेएमआईसी अशिमा शर्मा की अदालत ने मालीवाल को 10 जून के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल प्री-कॉग्निजेंस नोटिस भेज कर 10 जून को पेश होने को कहा था। आज निर्धारित तिथि पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा अदालत में पेश हुईं। वहीं, स्वाति मालीवाल की ओर से एडवोकेट कुलविंदर शर्मा और एच.एस. ओबरॉय अदालत में उपस्थित हुए और मेमो फाइल किया। इस मामले अदालत ने अगली सुनवाई 10 जुलाई निर्धारित की है।
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