{"_id":"6848f3d9ad13040e370da85e","slug":"high-court-convicted-husband-mother-in-law-sister-in-law-life-imprisonment-in-murder-case-of-woman-in-2002-2025-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंसाफ के लिए 23 साल का इंतजार: दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया था, हाईकोर्ट ने पति, सास-ननद को दी उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंसाफ के लिए 23 साल का इंतजार: दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया था, हाईकोर्ट ने पति, सास-ननद को दी उम्रकैद
Wed, 11 Jun 2025 08:41 AM IST
निवेदिता वर्मा
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 11 Jun 2025 08:41 AM IST
सार
पटियाला में 2002 में मनप्रीत कौर की जलने से माैत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे दहेज हत्या माना था जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने इसे हत्या का केस मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
2002 में पटियाला में हुई मनप्रीत कौर की मौत को 23 साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या माना। हाईकोर्ट ने मृतका के पति मुकेश कुमार, सास निर्मला देवी व ननद सरिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर ध्यान न देते हुए इसे दहेज मृत्यु माना था, जबकि यह सीधे तौर पर हत्या का मामला था।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषी ठहराए गए लोग व पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह अपनी बेटी के घर गया तो उसकी बेटी उसे जली हुई हालत में मिली थी। ग्रामीणों की मदद से उसे राजिंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट पहुंचे और पीड़िता का बयान लिया।
यह भी पढ़ें: लव मैरिज का ट्रैजिक एंड: हाथ पैर बांध पति ने दबाया गला, चार दिन पहले रहने आए थे; कमरा बंद कर आरोपी भागा
विज्ञापन
विज्ञापन
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषी ठहराए गए लोग व पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह अपनी बेटी के घर गया तो उसकी बेटी उसे जली हुई हालत में मिली थी। ग्रामीणों की मदद से उसे राजिंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट पहुंचे और पीड़िता का बयान लिया।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: लव मैरिज का ट्रैजिक एंड: हाथ पैर बांध पति ने दबाया गला, चार दिन पहले रहने आए थे; कमरा बंद कर आरोपी भागा
विज्ञापन