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Punjab: खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा पर रोक पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Tue, 28 Oct 2025 11:14 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 28 Oct 2025 11:14 AM IST
सार

खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले तरनतारन कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। 

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Hearing in High Court on stay on sentence of Khadoor Sahib MLA Manjinder Singh Lalpura today all update
खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा - फोटो : फाइल

विस्तार

खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पर रोक के लिए विधायक ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। 
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अगर विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लालपुरा की विधायकी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित की जाएगी, जिसके बाद खडूर साहिब सीट खाली हो जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान लालपुरा के वकील ने कहा था कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है।
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