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मानहानि मामले में पूर्व विधायक को सजा: कोर्ट ने सुनाई एक साल की कैद, जानें क्या था पूरा मामला?
Mon, 19 Oct 2026 10:12 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:12 PM IST
सार
चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए लुधियाना जिले की आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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सिमरजीत सिंह बैंस, पूर्व विधायक
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मानहानि के एक मामले में पटियाला की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए लुधियाना जिले की आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। यह मामला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है।
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साल 2018 का मामला
यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाओं की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को की जाने वाली दवाओं की सप्लाई में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ब्रहम महिंदरा ने आरोप लगाया था कि बैंस की ओर से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा से बेबुनियाद व झूठे आरोप लगाए गए हैं। बाद में इस मामले को लेकर ब्रह्म महिंद्रा ने सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
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शिकायत के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बैंस को मानहानि का दोषी ठहराते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत ने कैद की सजा के साथ कोई जुर्माना भी लगाया है या नहीं। बैंस इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे या नहीं, इस संबंध में भी फिलहाल कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
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चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए लुधियाना जिले की आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस को एक साल कैद की सजा सुनाई है।