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संगरूर कांग्रेस अध्यक्ष पर दुष्कर्म का केस दर्ज: दामाद को नौकरी और चेयरमैन लगवाने का झांसा देकर शोषण का आरोप
Thu, 08 Oct 2026 01:13 PM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम
Published by: Nivedita
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:13 PM IST
सार
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी जगदेव सिंह ने उसे झांसा दिया कि वह उसके दामाद को सरकारी नौकरी लगवा देगा और साथ ही उसे किसी संस्था/बोर्ड में चेयरमैन की कुर्सी भी दिलवाएगा। इस झांसे और प्रलोभन के एवज में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
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- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
संगरूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह गागा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीड़ित महिला की शिकायत और दर्ज कराए गए बयानों के आधार पर की गई है।
48 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह खुद भी कांग्रेस से जुड़ी है। इसी दौरान संगरूर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह (निवासी गागा, लहरा) का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया और वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ जाने लगे।
पीड़िता का आरोप है कि मेल-जोल बढ़ने पर आरोपी जगदेव सिंह ने उसे झांसा दिया कि वह उसके दामाद को सरकारी नौकरी लगवा देगा और साथ ही उसे किसी संस्था/बोर्ड में चेयरमैन की कुर्सी भी दिलवाएगा। इस झांसे और प्रलोभन के एवज में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इस बात की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दी, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस अधिकारी शाम सिंह ने बताया कि आरोपी जगदेव सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और धारा 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है।
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48 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह खुद भी कांग्रेस से जुड़ी है। इसी दौरान संगरूर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह (निवासी गागा, लहरा) का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया और वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ जाने लगे।
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पीड़िता का आरोप है कि मेल-जोल बढ़ने पर आरोपी जगदेव सिंह ने उसे झांसा दिया कि वह उसके दामाद को सरकारी नौकरी लगवा देगा और साथ ही उसे किसी संस्था/बोर्ड में चेयरमैन की कुर्सी भी दिलवाएगा। इस झांसे और प्रलोभन के एवज में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इस बात की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दी, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस अधिकारी शाम सिंह ने बताया कि आरोपी जगदेव सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और धारा 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है।