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पंजाब सीएमओ से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला: सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Fri, 09 Oct 2026 09:20 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:20 AM IST
सार
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजी गई सूचना के आधार पर सीबीआई को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की एफआईआर दर्ज कर जांच करने और दो महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
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Supreme Court
- फोटो : PTI
विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
वीरवार को हुई सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से जांच पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग पर कोई आदेश नहीं दिया। पीठ ने कहा कि मामले की फाइल दूसरे न्यायाधीश को देर से मिली है, इसलिए पहले दोनों न्यायाधीशों को रिकॉर्ड देखने का अवसर दिया जाना जरूरी है।
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजी गई सूचना के आधार पर सीबीआई को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की एफआईआर दर्ज कर जांच करने और दो महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मामला मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों से जुड़े आरोपों का है।
सूबा सरकार का कहना है कि चुनावी माहौल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई संघीय ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं, हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध की संभावना देखते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।
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वीरवार को हुई सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से जांच पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग पर कोई आदेश नहीं दिया। पीठ ने कहा कि मामले की फाइल दूसरे न्यायाधीश को देर से मिली है, इसलिए पहले दोनों न्यायाधीशों को रिकॉर्ड देखने का अवसर दिया जाना जरूरी है।
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजी गई सूचना के आधार पर सीबीआई को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की एफआईआर दर्ज कर जांच करने और दो महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मामला मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों से जुड़े आरोपों का है।
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सूबा सरकार का कहना है कि चुनावी माहौल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई संघीय ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं, हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध की संभावना देखते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।
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