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पंजाब: जमीन दिलाने का झांसा देकर 1.05 करोड़ की ठगी, सुल्तानपुर लोधी में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज
Sun, 23 Aug 2026 08:17 PM IST
मयूर शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला
Published by: मयूर शर्मा
Updated Sun, 23 Aug 2026 08:17 PM IST
सार
पुलिस को दी शिकायत में गांव जैनपुर निवासी नरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि फेसबुक के माध्यम से उसकी जान-पहचान जिला संगरूर के लहरागागा निवासी सुखपाल कौर से हुई थी।
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थाना सुल्तानपुर लोधी में महिला के खिलाफ मामला दर्ज
- फोटो : संवाद
विस्तार
जमीन सस्ते दाम पर दिलाने का झांसा देकर 1 करोड़ 5 लाख 90 हजार रुपये की कथित ठगी करने के मामले में पुलिस जांच के बाद आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में जिला अटार्नी कपूरथला ने भी धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत थाना सुल्तानपुर लोधी में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति दी। पुलिस को दी शिकायत में गांव जैनपुर निवासी नरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि फेसबुक के माध्यम से उसकी जान-पहचान जिला संगरूर के लहरागागा निवासी सुखपाल कौर से हुई थी।
बातचीत के दौरान दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए। शिकायतकर्ता के अनुसार सुखपाल कौर ने उसके बेटे के लिए अमनदीप कौर नाम की लड़की से रिश्ता करवाने की बात कही और बताया कि अमनदीप कौर व उसकी बहन के नाम मोगा में 15 किले और जयपुर में 10 किले जमीन है।
पैसे लेने के बाद महिला ने नहीं उठाया फोन
शिकायत के अनुसार बाद में सुखपाल कौर ने मोगा की जमीन बेचने की बात कहते हुए उसे सस्ते भाव में जमीन दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए एचडीएफसी और एसबीआई बैंक खातों में अलग-अलग समय पर कुल 1,05,90,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि पैसे लेने के बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और फोन उठाना भी बंद कर दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इस संबंध में पहले भी 12 मई 2026 को एसएसपी कपूरथला को शिकायत दी थी। इसके बाद मामला थाना सुल्तानपुर लोधी भेजा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी में आरोपी महिला ने हलफिया बयान देकर 70 लाख रुपये की राशि वापस करने की बात कही थी और अलग-अलग तारीखों पर रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की गई। बाद में पैसे मांगने पर परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया।
मामले की जांच डीएसपी पीबीआई/एनडीपीएस कपूरथला द्वारा की गई। 23 जुलाई 2026 की जांच रिपोर्ट में दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी सुखपाल कौर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप प्रथमदृष्टया में सही पाए जाने की बात कही गई।
रिपोर्ट में धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत थाना सुल्तानपुर लोधी में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। इसके बाद एसएसपी कपूरथला ने मामले में जिला अटार्नी से कानूनी राय मांगी। जिला अटार्नी ने 20 अगस्त 2026 की राय में कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सुखपाल कौर के खिलाफ धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बातचीत के दौरान दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए। शिकायतकर्ता के अनुसार सुखपाल कौर ने उसके बेटे के लिए अमनदीप कौर नाम की लड़की से रिश्ता करवाने की बात कही और बताया कि अमनदीप कौर व उसकी बहन के नाम मोगा में 15 किले और जयपुर में 10 किले जमीन है।
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पैसे लेने के बाद महिला ने नहीं उठाया फोन
शिकायत के अनुसार बाद में सुखपाल कौर ने मोगा की जमीन बेचने की बात कहते हुए उसे सस्ते भाव में जमीन दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए एचडीएफसी और एसबीआई बैंक खातों में अलग-अलग समय पर कुल 1,05,90,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि पैसे लेने के बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और फोन उठाना भी बंद कर दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इस संबंध में पहले भी 12 मई 2026 को एसएसपी कपूरथला को शिकायत दी थी। इसके बाद मामला थाना सुल्तानपुर लोधी भेजा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी में आरोपी महिला ने हलफिया बयान देकर 70 लाख रुपये की राशि वापस करने की बात कही थी और अलग-अलग तारीखों पर रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की गई। बाद में पैसे मांगने पर परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया।
मामले की जांच डीएसपी पीबीआई/एनडीपीएस कपूरथला द्वारा की गई। 23 जुलाई 2026 की जांच रिपोर्ट में दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी सुखपाल कौर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप प्रथमदृष्टया में सही पाए जाने की बात कही गई।
रिपोर्ट में धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत थाना सुल्तानपुर लोधी में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। इसके बाद एसएसपी कपूरथला ने मामले में जिला अटार्नी से कानूनी राय मांगी। जिला अटार्नी ने 20 अगस्त 2026 की राय में कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सुखपाल कौर के खिलाफ धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।