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Amritsar News: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे

Thu, 26 Oct 2023 06:22 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 06:22 PM IST
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On Diwali, firecrackers can be burst only from 8 to 10 pm
गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात को 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत
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केवल हरित पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगेसंवाद न्यूज एजेंसी

अमृतसर। धुएं के कारण बढ़ रहे प्रदूषण को मुख्य रख प्रशासन ने कोर्ट के जारी आदेशों के अनुसार त्योहार के दिनों में पटाखे चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिवाली पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। वहीं गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात को 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत है। इस दौरान केवल हरित पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे।
अमृतसर के डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिले में पटाखों की बिक्री के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया जाएगा। ड्राॅ के अनुसार आवंटी निर्धारित स्थान पर सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही पटाखे बेच सकेंगे। इस अवधि में निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रतिबंधित पटाखों बचते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। केवल हरित पटाखे जो लिथियम, पारा, आर्सेनिक, जिंक, बेरियम नमक आदि के बिना बने हों, उन्हें बेचा और चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस के अवसर पर पटाखे चलाने की जो छूट दी गई है, उसके तहत निर्धारित समय सीमा में ही पटाखे चला सकेंगे।
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दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी का समय तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ई-कॉमर्स साइट व आन लाई नहीं बेच सकेंगे पटाखे

जिला मजिस्ट्रेट ने विवाह समारोहों के दौरान पटाखे चलाने और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा शोभायात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे चलाने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। घनी आबादी वाले इलाकों और आग लगने के आशंकित इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर, एसएसपी, सभी एसडीएम, कार्यकारी अभियंता पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कोई भी ई-कामर्स साइट व कोई भी कारोबारी ऑनलाइन पटाखे व आतिशबाजी नहीं बेच सकेगा।
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