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एनआरआई पाल सिंह फ्रांस समेत तीन आतंकी दोषी करार
अमर उजाला, अमतृसर
Updated Tue, 17 Dec 2013 09:33 PM IST
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अमृतसर की जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश नवजोत सोहल ने मंगलवार को पाल सिंह फ्रांस समेत तीन आतंकियों को दोषी करार दे दिया। इन तीनों दोषियों को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
सरकारी वकील के मुताबिक असलाह एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां एक्ट के अनुसार दोषियों को दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।
कोर्ट ने मंगलवार को एनआरआई पाल सिंह फ्रांस और उसके दो साथियों मक्खन सिंह और गुरमुख सिंह को असलाह एक्ट और गैरकानूनी एक्टिविटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दे दिया है।
इन सभी को स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल की टीम ने 25 जुलाई 2010 को भारी मात्रा में आरडीएक्स, एके-47 राइफलों और गोलियों समेत गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चले केस के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकारी वकील राकेश कुमार सलवान ने बताया कि अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और उन्हें 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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सलवान के मुताबिक अदालत दोषियों को असलाह एक्ट और गैरकानूनी एक्टिविटी एक्ट में दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुना सकती है।
उधर, दोषी करार दिए जाने के बाद पाल सिंह फ्रांस ने मीडिया को कहा कि पुलिस ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद वह ऊपर की अदालत में अपील करेंगे।
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सरकारी वकील के मुताबिक असलाह एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां एक्ट के अनुसार दोषियों को दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।
कोर्ट ने मंगलवार को एनआरआई पाल सिंह फ्रांस और उसके दो साथियों मक्खन सिंह और गुरमुख सिंह को असलाह एक्ट और गैरकानूनी एक्टिविटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दे दिया है।
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इन सभी को स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल की टीम ने 25 जुलाई 2010 को भारी मात्रा में आरडीएक्स, एके-47 राइफलों और गोलियों समेत गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चले केस के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकारी वकील राकेश कुमार सलवान ने बताया कि अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और उन्हें 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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सलवान के मुताबिक अदालत दोषियों को असलाह एक्ट और गैरकानूनी एक्टिविटी एक्ट में दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुना सकती है।
उधर, दोषी करार दिए जाने के बाद पाल सिंह फ्रांस ने मीडिया को कहा कि पुलिस ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद वह ऊपर की अदालत में अपील करेंगे।