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पराली जलाने वाले किसान नहीं ले सकेंगे जमीन की बोली में हिस्सा

Mon, 11 Nov 2019 09:36 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 11 Nov 2019 09:36 PM IST
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Farmers who burn stubble will not be able to participate in the bidding of land
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पराली को आग लगाने के खिलाफ जारी आदेशों का पालन करने के लिए डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने आठ ब्लॉकों की पंचायतों से बैठक की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फसल के अवशेष को जलाने बाबत याचिका की सुनवाई दौरान जारी किए आदेश से अवगत कराया। डीसी ने बताया कि किसानों द्वारा खेतों में पराली को आग लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आग लगाने वाले किसान, संबंधित इलाके के थाना मुखी व गांव के सरपंच को भी बराबर के जिम्मेदार होंगे, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभ्रवाल ने आदेश दिया कि वह अपने-अपने गांवों में किसानों को जागरूक करते हुए पराली न जलाने की शपथ दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन की बोली समय कार्रवाई में यह शर्त दर्ज रखी जाए कि अगर बोली लगाने वाला अपने खेत में पराली या नाड़ जलाई है, तो वह जमीन की बोली देने के लिए अयोग्य होगा। इसके अलावा गांव में जो किसान पराली जलाएगा, उसकी सूचना थाना प्रभारी व एसडीएम को देने लिए पंचायत पाबंद होगी। इस अवसर पर एडीसी (जनरल) संदीप कुमार, एडीसी (विकास) गगनदीप सिंह विर्क, डीडीपीओ जगजीत सिंह बल, एसपी (एच) गौरव तूरा, एसडीएम सुरिदर सिंह, अमित महाजन, राजेश शर्मा के अलावा सतनाम सिंह मनावा, रंजीत सिंह राणा, गुरबचन सिंह कसेल, मेहर सिंह चोताला मौजूद थे।
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