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दोस्त ने ही दोस्त को हैरोइन का टीका लगा कर मौत की नींद सुलाया था
Updated Mon, 12 Nov 2018 10:37 PM IST
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दोस्त ने अमनदीप सिंह को हेरोइन का टीका लगाकर मारा था
छोटे हाथी वाहन चालक की संदिग्ध रूप में हुई मौत के मामले में खुलासा
दोस्त समेत दो युवकों को कोर्ट में किया गया पेश, दोनों को भेजा जेल
आरोपियों पर धारा 304 और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
बटाला। छोटा हाथी चालक अमनदीप को दोस्त ने ही हेरोइन का टीका लगाकर मौत की नींद सुलाया था। यह खुलासा सोमवार को अमनदीप की गैरइरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसके दोस्त मनप्रीत सिंह से पूछताछ में हुआ।
पुलिस के अनुसार मनप्रीत सिंह ने माना है कि उसने ही अमनदीप सिंह को हेरोइन का टीका लगाया था और टीका लगने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस थाना सदर बटाला के एसएचओ परमजीत सिंह ने बताया कि गत दिन पुलिस ने गांव घसीटपुर कलां के रहने वाले अमनदीप सिंह की मौत के आरोप में उसकी पत्नी सर्बजीत कौर के बयान पर उसके दोस्त मनप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनप्रीत सिंह को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मनप्रीत के पास से सीरिंज बरामद हुई। एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने मनप्रीत सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो मनप्रीत ने माना कि अमनदीप शराब का शौकीन था। वह उसके पास आया और कहने लगा कि उसकी कमर दर्द हो रही है, वह उसे कुछ दे। वह कुलविंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी टढियाला नत्त के पास गया और उससे हेरोइन लेकर आया। मनप्रीत ने हेरोइन का टीका अमनदीप सिंह को लगा दिया। टीका लगने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी और उसकी मौत हो गई।
एसएसचओ परमजीत सिंह ने बताया कि मनप्रीत सिंह पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने मनप्रीत सिंह की निशानदेही पर कुलविंदर सिंह उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को धारा 304 के तहत जुर्म बढ़ोतरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट की भी धारा लगाकर सोमवार को बटाला कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को गुरदासपुर जेल भेज दिया गया है।
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यह है मामला
शनिवार को बटाला के गांव घसीटपुर कलां का रहने वाला अमनदीप सिंह, जो छोटा हाथी चलाता था, बेसुध हालत में मिला था। जब परिवार वालों ने उसे सिविल अस्पताल बटाला पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद थाना सदर पुलिस ने रविवार को मृतक की पत्नी सर्बजीत कौर के बयान पर उसके दोस्त मनप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था।
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छोटे हाथी वाहन चालक की संदिग्ध रूप में हुई मौत के मामले में खुलासा
दोस्त समेत दो युवकों को कोर्ट में किया गया पेश, दोनों को भेजा जेल
आरोपियों पर धारा 304 और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
बटाला। छोटा हाथी चालक अमनदीप को दोस्त ने ही हेरोइन का टीका लगाकर मौत की नींद सुलाया था। यह खुलासा सोमवार को अमनदीप की गैरइरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसके दोस्त मनप्रीत सिंह से पूछताछ में हुआ।
पुलिस के अनुसार मनप्रीत सिंह ने माना है कि उसने ही अमनदीप सिंह को हेरोइन का टीका लगाया था और टीका लगने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस थाना सदर बटाला के एसएचओ परमजीत सिंह ने बताया कि गत दिन पुलिस ने गांव घसीटपुर कलां के रहने वाले अमनदीप सिंह की मौत के आरोप में उसकी पत्नी सर्बजीत कौर के बयान पर उसके दोस्त मनप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनप्रीत सिंह को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मनप्रीत के पास से सीरिंज बरामद हुई। एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने मनप्रीत सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो मनप्रीत ने माना कि अमनदीप शराब का शौकीन था। वह उसके पास आया और कहने लगा कि उसकी कमर दर्द हो रही है, वह उसे कुछ दे। वह कुलविंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी टढियाला नत्त के पास गया और उससे हेरोइन लेकर आया। मनप्रीत ने हेरोइन का टीका अमनदीप सिंह को लगा दिया। टीका लगने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी और उसकी मौत हो गई।
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एसएसचओ परमजीत सिंह ने बताया कि मनप्रीत सिंह पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने मनप्रीत सिंह की निशानदेही पर कुलविंदर सिंह उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को धारा 304 के तहत जुर्म बढ़ोतरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट की भी धारा लगाकर सोमवार को बटाला कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को गुरदासपुर जेल भेज दिया गया है।
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यह है मामला
शनिवार को बटाला के गांव घसीटपुर कलां का रहने वाला अमनदीप सिंह, जो छोटा हाथी चलाता था, बेसुध हालत में मिला था। जब परिवार वालों ने उसे सिविल अस्पताल बटाला पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद थाना सदर पुलिस ने रविवार को मृतक की पत्नी सर्बजीत कौर के बयान पर उसके दोस्त मनप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था।