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जहरीली शराब कांड: 36 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश, तरनतारन में गई थी 101 लोगों की जान

Wed, 28 Oct 2020 07:27 PM IST
पंजाब ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन (पंजाब) Published by: पंजाब ब्‍यूरो Updated Wed, 28 Oct 2020 07:27 PM IST
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Challan presented against 36 accused in poisonous liquor case in TarnTaran
फाइल फोटो। - फोटो : सोशल मीडिया

तरनतारन में जहरीली शराब पीने से हुई 101 मौतों के मामले में थाना सदर की पुलिस ने बुधवार को 36 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर में इन आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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सीजेएम सुमित भल्ला की अदालत में पेश किए गए चालान पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शराब में जहरीला केमिकल मिला हुआ था।
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उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को गांव पंडोरी गोला से बिकी जहरीली शराब पीने से तीन दिन में ही जिले में 101 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। सात अगस्त को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी गठित की थी।

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डीआईजी हरदयाल सिंह मान, एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले, एसपी अमनदीप सिंह बराड़ को एसआईटी में शामिल किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने सब डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी, थाना सदर के प्रभारी को सस्पेंड किया था।

मरने वाले लोगों में से केवल 33 के शवों का ही पोस्टमार्टम हुआ था। सरकार ने दावा किया था कि एक माह में अदालत में चालान पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बुधवार को पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम सुमित भल्ला की अदालत में 36 आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास आबकारी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत चालान पेश कर दिया गया है। आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। सभी आरोपी एसआईटी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे।

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